महिला-बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर्स के लिए नए पद स्वीकृति

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महिला-बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर्स के लिए नए पद स्वीकृति




महिला-बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर्स के लिए नए पद स्वीकृति


मध्यप्रदेश/ भोपाल
राज्य शासन द्वारा महिला-बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर्स के लिए आउटसोर्स से 561 नये पद स्वीकृत किये गये हैं। प्रति सेन्टर तीन केस वर्कर (महिला), एक परामर्शदाता (महिला), एक आई.टी. वर्कर (महिला/पुरुष), तीन बहुउद्देश्यीय सहायक (2 महिला-पुरूष) के मान से पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर निर्धारित दर/कलेक्टर दर पर राज्य/ जिला स्तर पर निविदा द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।

वन स्टाप सेन्टर में केस वर्कर के कुल 153 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए महिला की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और मास्टर इन सोशल वर्क की उपाधि तथा महिलाओं से संबंधित कार्य में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव जरूरी है।

परामर्शदाता (महिला) के 51 पद के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। मनोविज्ञान, क्लीनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री, परामर्शदाता/साइकोथेरेपिस्ट के रूप में मेन्टल हेल्थ इंस्टीट्यूट, राज्य एवं जिला स्तरीय क्लीनिक में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर/आईटी में डिप्लोमा प्राप्त 35 वर्ष आयु के महिला अथवा पुरूष स्नातक को वन स्टॉप सेन्टर में आईटी वर्कर के रूप में नियुक्त किया जायेगा। प्रदेश में आईटी वर्कर के पद स्वीकृत किए गए हैं।

प्रदेश के सभी जिलों के वन स्टॉप सेन्टर के लिए 35 वर्ष आयु सीमा के 2 महिला एवं 1 पुरूष प्रति सेन्टर के मान से 153 बहुउद्देश्यीय सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पद के लिए हेल्पर अथवा भृत्य के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, सुरक्षा कर्मी (पुरूष) के 153 पद के लिए सुरक्षा कर्मी के रूप में एक वर्ष कार्य का अनुभव तथा आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

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