सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं अर्थदंड

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सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं अर्थदंड


सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं अर्थदंड


माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी ने आरोपीगण शारदा प्रसाद द्विवेदी पिता राममिलन द्विवेदी एवं संतोष प्रसाद द्विवेदी पिता राममिलन द्विवेदी दोनों निवासी ग्राम फुलवारी बाग थाना बहरी जिला सीधी को मारपीट करने के आरोप में धारा 323 भादवि. के अपराध में 04-04 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पंचलाल द्विवेदी निवासी ग्राम फुलवारी बाग थाना बहरी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि उसके परिवार के राममिलन द्विवेदी ने ग्राम फुलवारी में दिनांक 18.06.14 को जमीन का सीमांकन कराया। सुबह 6:30 बजे राममिलन द्विवेदी के लड़के संतोष द्विवेदी एवं शारदा द्विवेदी ने फरियादी के हिस्से की जमीन से बढ़कर हिस्से पर मनमाने ढंग से पत्थर गाढ़ रहे थे। फरियादी मौके पर जाकर मना किया तो अभियुक्त संतोष द्विवेदी उसे मां-बहन की अश्लील गाली देते हुए उससे लपट पड़ा तथा शारदा द्विवेदी हाथ में लिए हुए सवरी से सिर में मारने लगा, जिससे खून बहने लगा और अभियुक्तगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिए। फरियादी की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बहरी में अपराध क्र. 212/14 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुित किया। जहां शासन की की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए श्रीमती पूजा गोस्वामी, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया।

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