पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ी,अब 31 मार्च तक कर सकते हैं लिंक

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पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ी,अब 31 मार्च तक कर सकते हैं लिंक




पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ी,अब 31 मार्च तक कर सकते हैं लिंक 


पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN)पैन कार्ड और आधार लिकिंग की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अब इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी। आपको बता दें कि सरकार ने 8वीं बार आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है।

जरूरी है आधार से पैन कार्ड लिंक


इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था, और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।

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