निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामलों में लाइसेन्स निलंबित

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निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामलों में लाइसेन्स निलंबित




निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामलों में लाइसेन्स निलंबित



जबलपुर - निर्धारित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर मदिरा का विक्रय करने के प्रकरणों में कलेक्टर श्री IAS Karmveer Sharma ने जिले की नौ देशी-विदेशी मदिरा दुकानों पर शराब के क्रय-विक्रय को एक दिन के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। इन दुकानों से बुधवार दो दिसंबर को शराब नहीं बेची जा सकेगी। इनके  लायसेंस इस दिन के निलंबित कर दिये गये हैं।
सहायक आबकारी आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम विक्रय मूल्य से ज्यादा कीमत पर मदिरा बेचने के प्रकरणों में जिन नौ दुकानों पर एक दिन के लिये शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें देशी मदिरा दुकान महाराजपुर, देशी मदिरा दुकान करमेता, देशी मदिरा दुकान पिपरिया, देशी मदिरा दुकान खितौला, देशी मदिरा दुकान कुंडम, विदेशी मदिरा दुकान घमापुर, विदेशी मदिरा दुकान महाराजपुर, विदेशी मदिरा दुकान माढ़ोताल चुंगीनाका एवं विदेशी मदिरा दुकान बरगी शामिल है। सभी नौ दुकानों के लायसेंस दो दिसंबर के लिए निलंबित कर दिये गये हैं। इन दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की यह कार्यवाही राज्य स्तरीय उडऩदस्ता एवं जिला स्तर पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अधिक कीमत पर शराब बेचने के प्रकरण दर्ज किये गये थे।

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