PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक नहीं है तो पड़ेगा भारी, नोटिस हो रहे जारी

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PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक नहीं है तो पड़ेगा भारी, नोटिस हो रहे जारी

 

PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक नहीं है तो पड़ेगा भारी, नोटिस हो रहे जारी


PAN-Aadhaar Link: टेक्नोलॉजी के साथ फर्जीवाड़े भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग टैक्स से लेकर कई तरह की चोरियां करते हैं, जिससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता है. अब ऐसे ही लोगों से बचने के लिए सरकार ने भी तमाम तरह की तैयारियां की हैं, आधार और पैन लिंक करना भी एक ऐसा ही तरीका है.

तमाम वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने आधार-पैन लिंक करना जरूरी कर दिया है, काफी बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई और अब जुर्माने के साथ आधार-पैन लिंक कराया जा सकता है. आज हम आपको आधार-पैन लिंक को लेकर एक ऐसी खबर बता रहे हैं, जिससे आपको बड़ा झटका लग सकता है.

महंगा पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीदना

अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने पर 20 परसेंट तक टीडीएस देना होगा. आमतौर पर 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% टीडीएस सरकार देना होता है. पिछले कई महीनों से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे कई नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें पाया गया कि संपत्ति खरीदने वालों के आधार और पैन लिंक नहीं हैं.

नोटिस हो रहे हैं जारी

दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया उनके पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गए हैं. इसके बाद उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किए. 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर ऐसे लोगों को 20 परसेंट टीडीएस देने का नोटिस जारी किया जा रहा है.

अब अगर आपको भी ये वाला नियम पता नहीं था तो आप तुरंत अपना आधार और पैन लिंक करा सकते हैं. अब भी आधार-पैन लिंक कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक हजार रुपये की फीस देनी होगी.

Step 1:  यदि आपका अकाउंट उन बैंकों में है, जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स के माध्यम से लागू शुल्क का भुगतान करें:


i.  अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें

ii.  अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें

iii.  ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, आपके सामने नया पेज खुल जाएगा

iv.  इनकम टैक्स पर “Proceed” बटन पर क्लिक करें

v.  चेक असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 “as other Receipts (500) “Continue” पर क्लिक करें

vi. “Others” के अंतर्गत 1000 रु. की राशि का भुगतान करें. 


Step 2: ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें:

i.  ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफ़ाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें या पर्सनल डिटेल्स सेक्शन  में  “Link Aadhaar”  पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आप बिना लॉग-इन किए इनकम टैक्स वेबसाइट पर  Quick Links सेक्शन  में   “Link Aadhaar”  विकल्प भी चुन सकते हैं।

ii.  इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग-इन करके आधार-पैन लिंकिंग के लिए “Validate” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंकिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए “Validate” पर क्लिक करें।

iii.   आवश्यक डिटेल्स जैसे अपना मोबाइल नंबर, आधार के अनुसार नाम आदि भरें और “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।

iv. अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।

v. आधार-पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है और अब आप आधार-पैन लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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