सीधी: 15 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, 3 रोजगार सहायकों के कार्यवाही के निर्देश,2 पटवारियों,3 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सीधी/मझौली
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र-82 धौहनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2025 से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जारी है तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ को नियत समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने हेतु मतदान केन्द्रवार शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है तथा एसआईआर कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि 15 नवम्बर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान विभिन्न केंद्रों की कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताकृदरिया की शकुन्तला सिंह, राजकली सिंह, देवकली सिंह, राजकुमारी सिंह; दियाडोल की राजकुमार पाण्डेय, रेखा सिंह; सिलवार की आशा तिवारी; डांगा के संतोष तिवारी; ताला की कुसुम चतुर्वेदी, आरती बैस, पुष्पा सोनी, राजकली गुप्ता; तथा खडौरा की ममता साकेत, कीर्ति तिवारी एवं शैलजा शुक्ला अनुपस्थित पाई गईं। साथ ही संबंधित बीएलओ द्वारा सहयोग न किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई। यह स्थिति निर्वाचक नामावली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में असहयोग एवं कर्तव्य पालन में लापरवाही को दर्शाती है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत दण्डनीय है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत मझौली को निर्देशित किया है कि अनुपस्थित एवं असहयोगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अवगत कर अवैतनिक किया जाए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी की जाए कि वे 16 नवम्बर 2025 से अपने क्षेत्र के बीएलओ को मतदाता सूची के एसआईआर कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, अन्यथा कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम रोजगार सहायकों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर 2025 से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जारी है तथा अंतिम मतदाता सूची 07 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने हेतु मतदान केन्द्रवार शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है और एसआईआर कार्य नियत समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि 15 नवम्बर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्र क्रमांक 23, 24, 26, 27, 28 ताला में ग्राम रोजगार सहायक प्रदीप गुप्ता, तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 95, 96, 97 दादर में सचिव चिंतामणि पनिका एवं ग्राम रोजगार सहायक प्रदीप सिंह अनुपस्थित पाए गए। साथ ही संबंधित बीएलओ द्वारा सहयोग न किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई। यह स्थिति निर्वाचक नामावली जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में असहयोग एवं कर्तव्य पालन में लापरवाही को दर्शाती है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन है तथा दण्डनीय भी है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझौली को निर्देशित किया है कि अनुपस्थित एवं असहयोगी ग्राम रोजगार सहायक/सचिवों को अवगत कर अवैतनिक किया जाए। साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को चेतावनी जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे 16 नवम्बर 2025 से अपने क्षेत्र के बीएलओ को मतदाता सूची से संबंधित कार्य में आवश्यक सहयोग दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पटवारियों को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी
निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर दो पटवारियों-उदित नारायण सिंह (हल्का करमाई) एवं अखिलेश कुमार पनिका (हल्का चमराडोल) को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
अधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ पुनरीक्षण कार्य में दोनों पटवारी बीएलओ की अनुपस्थिति एवं सहयोग की कमी की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 का उल्लंघन है, जो दण्डनीय है।
दोनों पटवारियों को 24 घंटे के भीतर निर्वाचक नामावली व एसआईआर से संबंधित दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब असंतोषजनक होने या निर्धारित समय में प्रस्तुत न करने की स्थिति में कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बीएलओ को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी
बीएलओ को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाना निर्धारित है। आयोग के निर्देशानुसार धर्मजीत सिंह करमाई, छविलाल नापित चमराडोल एवं शिवशरण सिंह सेमरिहा को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसआईआर से संबंधित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि दिनांक 15 नवम्बर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित बीएलओ अपने कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित पाए गए तथा उनके साथ संलग्न शासकीय सेवकों द्वारा भी सहयोग न किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह स्पष्ट करता है कि निर्वाचक नामावली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संबंधित कर्मचारियों द्वारा असहयोग कर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जो सौंपे गए कर्तव्यों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों की तैयारी से संबंधित पदीय कर्तव्यों का भंग किया जाना आपराधिक कृत्य है एवं दण्डनीय है। अतः उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निर्देशित किया है कि नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर निर्वाचक नामावली एवं एसआईआर से संबंधित दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ करते हुए समक्ष में लिखित जवाब प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब न देने या असंतोषजनक जवाब की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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