SIR में लापरवाही पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, रोजगार सहायकों पर कार्यवाही के निर्देश, 9 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

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SIR में लापरवाही पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, रोजगार सहायकों पर कार्यवाही के निर्देश, 9 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी




SIR में लापरवाही पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, रोजगार सहायकों पर कार्यवाही के निर्देश, 9 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी



सीधी/ धौहनी 

 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र-82 धौहनी ने बीएलओ को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाना निर्धारित है। आयोग के निर्देशानुसार जमुना प्रसाद रैपाल को मतदान केंद्र 278 गडईगॉव, अंगराज सिंह 227 बंजारी, कमलेश्वर पनाडिया 225 बंजारी, राजबहोर साकेत 295 चमारीडोल, जगजीवन प्रसाद जायसवाल 289 झुडिंहवा, आशीष कुमार पानिका 279 गडईगांव, लल्लू प्रसाद पनिका 277 गडईगांव, विजय पाठक 250 बंधा एवं संतोष कुमार सिंह 232 महुआगांव बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसआईआर से संबंधित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि दिनांक 16 नवम्बर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित बीएलओ अपने कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित पाए गए तथा उनके साथ संलग्न शासकीय सेवकों द्वारा भी सहयोग न किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह स्पष्ट करता है कि निर्वाचक नामावली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संबंधित कर्मचारियों द्वारा असहयोग कर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जो सौंपे गए कर्तव्यों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों की तैयारी से संबंधित पदीय कर्तव्यों का भंग किया जाना आपराधिक कृत्य है एवं दण्डनीय है। अतः उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निर्देशित किया है कि नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर निर्वाचक नामावली एवं एसआईआर से संबंधित दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ करते हुए समक्ष में लिखित जवाब प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब न देने या असंतोषजनक जवाब की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश


  विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2025 से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जारी है तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। आयोग के निर्देश अनुसार बीएलओ को नियत समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने हेतु मतदान केन्द्रवार शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है तथा एसआईआर कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

  निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि 16 नवम्बर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-ठोगा की माधवी तिवारी, वंदना शुक्ला; धुआँडोल की गीता गुप्ता; जोवा की विमलेश पाण्डेय सिरौला की कीर्ति तिवारी बोदारीटोला की श्यामवती सिंह एवं अमेढिया की नीलिमा शुक्ला अपने-अपने केंद्रों से अनुपस्थित पाई गईं। साथ ही संबंधित बीएलओ को इन कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग न किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई।

  यह स्थिति निर्वाचक नामावली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर असहयोग एवं कर्तव्य पालन में लापरवाही को दर्शाती है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अंतर्गत दण्डनीय है।

   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत मझौली को निर्देशित किया है कि अनुपस्थित एवं असहयोगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अवगत कर अवैतनिक किया जाए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी कर निर्देशित किया गया है कि वे 17 नवम्बर 2025 से अपने क्षेत्र के बीएलओ को मतदाता सूची के एसआईआर कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम रोजगार सहायकों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश


  निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 82 धौहनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर 2025 से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जारी है तथा अंतिम मतदाता सूची 07 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ को समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने हेतु मतदान केन्द्रवार शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है तथा एसआईआर कार्य नियत समय में पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

  निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि 16 नवम्बर 2025 को क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्र क्रमांक 136 एवं 137 धुंआडोल में सचिव ऋषिकेश गुप्ता तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 138 भुमका में ग्राम रोजगार सहायक पूजा वर्मा अनुपस्थित पाई गईं। साथ ही संबंधित बीएलओ द्वारा अपेक्षित सहयोग न किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई। यह स्थिति निर्वाचक नामावली जैसे अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य में असहयोग एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाती है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा दण्डनीय भी है।

  निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझौली को निर्देशित किया है कि अनुपस्थित एवं असहयोगी ग्राम रोजगार सहायक/सचिवों को अवगत कर अवैतनिक किया जाए। साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को चेतावनी जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे 17 नवम्बर 2025 से अपने क्षेत्र के बीएलओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में अनिवार्य रूप से सहयोग दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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