सीधी:जनगणना कार्य में लापरवाही पर 11 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस,एक सस्पेंड

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सीधी:जनगणना कार्य में लापरवाही पर 11 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस,एक सस्पेंड


सीधी:जनगणना कार्य में लापरवाही पर 11 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस,एक सस्पेंड

सीधी
  जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री विकास मिश्रा द्वारा 09 चार्ज अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

  उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित है। चार्ज स्तर पर की गई समीक्षा एवं दिनांक 05 मई 2026 को पोर्टल के अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप एचएलबी (हाउस लिस्टिंग एवं बिल्डिंग) कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है।

  इस संबंध में प्रभात बरकड़े मुख्य नगर पालिका चार्ज मझौली; जयप्रकाश पाण्डेय तहसीलदार चार्ज सिहावल; साक्षी गौतम तहसीलदार चार्ज चुरहट; इन्द्रभान सिंह तहसीलदार चार्ज बहरी; नारायण सिंह तहसीलदार चार्ज कुसमी; राकेश कुमार शुक्ल तहसीलदार चार्ज गोपद बनास; रामावतार पटेल मुख्य नगर पालिका चार्ज चुरहट नगर पंचायत; आशीष कुमार मिश्र तहसीलदार चार्ज रामपुर नैकिन एवं दिलीप सिंह तहसीलदार चार्ज मझौली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

  संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आज ही शाम तक अनिवार्य रूप से समस्त एचएलबी क्षेत्रों में मकान सूचीकरण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाता है, तो संबंधित अधिकारी अपना प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई क्यों न की जाए।

  कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश में स्पष्ट किया है कि नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य को गंभीरता, जवाबदेही एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करें, ताकि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।


जनगणना कार्य में लापरवाही पर संविदा शिक्षक निलंबित

  कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने पर संविदा शाला शिक्षक श्री प्रदीप कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री सिंह को तहसील गोपद बनास अंतर्गत प्रगणक ब्लॉक क्रमांक 0099 हेतु नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने नियुक्ति आदेश लेने एवं जनगणना कार्य करने से इंकार कर दिया।

  कलेक्टर ने आदेश में उल्लेख किया है कि जनगणना कार्य राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है तथा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नियुक्त प्रगणक को कार्य करना विधिक रूप से अनिवार्य है।

  राष्ट्रीय जनगणना कार्य को प्रभावित करने के आरोप में श्री सिंह को म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी नियत किया गया है।

जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्रगणक को नोटिस


  कलेक्टर श्री विकास मिश्रा द्वारा जनगणना-2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर धर्मजीत सिंह, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला मोर्चा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तहसील गोपद बनास अंतर्गत मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रमांक 0079 मोर्चा हेतु प्रगणक नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने नियुक्ति आदेश लेने से इंकार कर दिया तथा नोटिस जारी होने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

  कलेक्टर ने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कार्य में सहयोग करना विधिक रूप से अनिवार्य है। संबंधित प्रगणक को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


जनगणना कार्य से इंकार करने पर प्रगणक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी


  तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी जनगणना तहसील गोपद बनास द्वारा जनगणना कार्य में सहयोग न करने पर एक प्रगणक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

   जारी सूचना के अनुसार भारत की राष्ट्रीय जनगणना-2027 अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के लिए अजय मिश्रा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल उपनी को मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रमांक 0060 बौड़हा हेतु प्रगणक नियुक्त किया गया था। आरोप है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा जनगणना कार्य करने से इंकार किया गया, जिससे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हुई।
  सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 एवं 11 के अंतर्गत जनगणना कार्य में सहयोग करना विधिक दायित्व है तथा इससे इंकार करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

  संबंधित कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


जनगणना-2027 हेतु जिला स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित

  कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह कॉल सेंटर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगा।

  कलेक्टर ने बताया कि जनगणना कार्य मध्यप्रदेश में 01 मई से 30 मई 2026 तक संपादित किया जाना है। कॉल सेंटर के माध्यम से प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं आम नागरिकों को जनगणना संबंधी जानकारी एवं समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर 9753995960 निर्धारित किया गया है।

  उक्त कॉल सेंटर के लिए मनीष कुमार सिंह, जिला प्रबंधक जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी सीधी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सहयोग हेतु राजेश कुमार द्विवेदी, कमलनाथ शुक्ल, धीरेन्द्र अग्रहरि एवं त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल की ड्यूटी लगाई गई है।

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