नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 को

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नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 को



नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसम्बर को 
सीधी।
            अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुये बताया कि  उच्चतम न्यायालय की सन्दर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप िंसंह के मार्गदर्शन मे वर्ष 2019 मे आयोजित नेशनल लोक अदालतो के क्रम मे वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसम्बर 2019 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन मे किया जावेगा।   
       अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार श्रीवास्तव ने  दिनांक 14 दिसम्बर 2019 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे नगरपालिका सीधी के संपत्ति कर एवं जलकर के प्रकरणो एवं विद्युत प्रकरणो मे मिलने वाली छूटो की जानकारी देते हुये बताया कि संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार राशि मे 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट। जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट। 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार राशि मे 50 प्रतिशत की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 01 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा की जा सकेगी , जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2019 मे आयोजित होने नेशनल लोक अदालतो के लिये ही मान्य होगी।  

           विद्युत संबंधी प्रकरणो के अधिक से अधिक निराकरण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 एव 126 के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओ को निम्नानुसार छूट दी जा रही है- प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। न्यायालयो मे लबित प्रकरणो मे कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।  
            सामान्य बिजली के बिलो के विरूद्व बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी तथा यह छूट मात्र दिनांक 14.12.2019 को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुस्त भुगतान करना होगा। अधिनियम के अनुसार अपराध शमन फीस वसूल की जावेगी। नेशनल लोक अदालत मे छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी /अनाधिकृत उपयोग पहली वार करने पर ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणो मे पूर्व की लोक अदालत/अदालतो मे छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नही होगें।    
             नेशनल लोक अदालत मे नगरीय निकाय, श्रम, बैक वसूली से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणो का निराकरण किया जायेगा।  न्यायालयो मे लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों जिनमे चेको से संबंधित धारा 138 के मामलो एवं दीवानी प्रकरणो मे लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा होने पर भुगतान किया गया न्याय शुल्क 100 प्रतिशत वापस मिल सकेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणो का निराकरण होने पर पक्षकारो को आर्थिक हानि से बचाव होता है तथा जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया से छुटकारा प्राप्त होता है। जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप िंसह ने जन सामान्य से नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणो का निराकरण कराने एवं न्यायिक प्रक्रिया मे सहयोग करने की अपील की है।
#Jans

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