कोरोना वायरस के उपचार के लिये सभी व्यवस्थायें मुस्तैद रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

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कोरोना वायरस के उपचार के लिये सभी व्यवस्थायें मुस्तैद रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश



कोरोना वायरस के उपचार के लिये सभी व्यवस्थायें मुस्तैद रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश


कलेक्टर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिये जिले के नागरिकों  से की अपील


सीधी।
            कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने नोवल कोरोना वायरस के उपचार के लिये सभी व्यवस्थायें मुस्तैद रखने व लोगों को उससे बचाव हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने जिला चिकित्सालय में नोवल कोरोना वायरस हेतु बनाये गये आईसोलेशन वार्ड एवं नर्सिंग हास्टल में संदिग्ध मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बनाये गये क्वाराईनटाइम में सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ए. बी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. आर. एल. वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
                कलेक्टर श्री चौधरी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले में विदेश व अन्य बड़े शहरों से आने वाले व्यक्ति की सूचना मिलने पर उसे आइसोलेशन में रखकर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। प्रायवेट नर्सिंग होम में भी आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्ड सुनिश्चित रखे जाये तथा चिकित्सकीय स्टाफ को मास्क, पी.पी. किट आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र जिला चिकित्सालय के पास वाली जगह मे स्टाफ (डाक्टर/पैरामेडीकल स्टाफ) को रूकने की व्यवस्था की जावे।
            कलेक्टर श्री चौधरी ने ऐसे सभी स्थानों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं, जहाँ बाहर से आने वाले संक्रमित व्यक्तियों के होने की संभावना हो। उन्होंने संजय टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए स्क्रीनिंग सेण्टर बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही बाहर मजदूरी करने गए परिवारों के लौटने, छुट्टियों पर बड़े शहरों वापस आये छात्रों, देश या विदेश के पर्यटन क्षेत्रों से लौटे नागरिकों के स्वास्थ्य की जाँच तथा बस स्टैण्ड जैसे स्थानो पर स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

एनआरएलएम समूहों के माध्यम से मास्क बनाये जाये
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कलेक्टर श्री चौधरी ने लोगों को सस्ती दरों में मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनआरएलएम समूहों के माध्यम से मास्कों  के निर्माण कराने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने मास्कों तथा सैनेटाइजर की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त एसडीएम को अपने कार्यक्षेत्र में स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे संदिग्ध मरीजों की सूचना प्राप्त होने पर उसकी सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देने के लिए कहा है। ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्परता से ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना वायरस  से बचाव के लिए लोगों को जागरुक करने के निर्देश

कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के साथ जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस के लक्षणों और उसके संक्रमण से बचने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एजवाइजरी (सलाह) जारी की गई है। उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरुक करने के निर्देश दिए हैं।   
           एडवाइजरी (सलाह) के अनुसार कोरोना वायरस विषाणुओं का समूह है जिससे सामान्यतः जानवरों में बीमारियाँ होती है। कभी-कभी ये मनुष्यों में संक्रमण करता है। मनुष्यों में इसके लक्षण सर्दी, खाँसी एवं बुखार, सिरदर्द, गले में खराश इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों में जिनमें प्रतिरक्षण की क्षमता कम होती है, में यह वायरस निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इत्यादि गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न करता है। एडवाइजरी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खाँसने या छींकने से हवा द्वारा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क, छूने या हाथ मिलाने और संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद आँख या नाक को छूने से भी यह फैलता है।  
               सामान्य रोकथाम एवं बचाव के लिए खांसने व छींकते समय रुमाल या कोई कपड़ा मुंह पर रखना चाहिए। यदि रुमाल कपड़ा न हो तो कम से कम हाथों को मुंह व नाक के सामने रखना चाहिए, ताकि खांसीध्छींक के माध्यम से वायरस वातावरण में न फैले। वार्तालाप करते समय लोगों से उचित दूरी बनायें रखें ताकि थूंक आदि के संक्रमित कण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न पहुँचे। कम से कम लोगों से हाथ मिलायें। हाथ मिलाने के बाद तथा किसी संक्रमित वस्तु को छूने आदि के बाद हाथ अवश्य धोयें। भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को यथासंभव साबुन या विसंक्रामक घोल से धोयें। उपरोक्त लक्षणों के प्रकट होने की स्थिति में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जैसे, बाजार, मेले आदि स्थानों पर जाने से परहेज करें।




ग्राम पंचायतों हेतु प्रशासकीय समिति गठित,

सरपंच को प्रधान एवं पंच सदस्य नियुक्त
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सीधी।
            अवर सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 (3) (ख) अनुसार जनपद पंचायत मझौली एवं कुसमी के समस्त ग्राम पंचायत के लिए कार्यकाल समाप्त होने की तिथि पर सरपंच रहे व्यक्ति को प्रशासकीय समिति का प्रधान एवं उपसरपंच व पंच को सदस्य नियुक्ति कर प्रशासकीय समिति का गठन किया है।
             इसी प्रकार जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के समस्त ग्राम पंचायत (सांडा प्रभावित ग्राम पंचायत टकटैया, नैकिन, चोरगड़ी, बड़खरा 740, गोपालपुर, पटेहरा, पिपराव, भितरी, बढ़गौना, पटना, बड़खरा 734, मझिगवां, सांड़ा, रघुनाथपुर, अमरपुर, बघवार, कोष्टा कोठार, दुअरा, कुॅआ, कंधवार एवं कटौली को छोड़कर), जनपद पंचायत सीधी के समस्त ग्राम पंचायत (सांडा प्रभावित ग्राम पंचायत जोगीपुर दक्षिण, उपनी, गाड़ा बबन सिंह, कोठार, करगिल, पड़खुरी, शिवपुरवा नम्बर 1, पनवार चौहानन टोला, खैरही, गाड़ा लोलर सिंह, नौढि़या, पडैनिया खुर्द, बढ़ौरा, अमरवाह, रामगढ़, कुकुड़ीझर, भेलकी खुर्द, जमोड़ी कला, नौगवां धीर सिंह, तेंदुआ, नौगवां दर्शन सिंह, बरिगवां नम्बर 1, बटौली, जमोड़ी सेंगरान, कुर्वाह, पनवार बघेलान एवं धनखोरी को छोड़कर) तथा जनपद पंचायत सिहावल के समस्त ग्राम पंचायत (सांडा प्रभावित ग्राम पंचायत  तेन्दुहा नम्बर 1, मझरेटी कोठार, पोखडौर, जनकपुर, कुचवाही, पडरिया, कुबरी, एवं कुशियारी को छोड़कर) के लिए कार्यकाल समाप्त होने की तिथि पर सरपंच रहे व्यक्ति को प्रशासकीय समिति का प्रधान एवं उपसरपंच/पंच को सदस्य नियुक्ति कर प्रशासकीय समिति का गठन किया है।
              जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायतवार प्रशासकीय समिति के लिए मनोनीत सदस्यों का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 एवं सुसंगत नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के खातों से आहरण एवं संवितरण प्रशासकीय समिति के प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आगामी आदेश तक किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद रिक्त था उन ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासकीय समिति का गठन पृथक से किया जायेगा।

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