अब सीधी जिले में शनिवार सायं 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन

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अब सीधी जिले में शनिवार सायं 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन



अब सीधी जिले में शनिवार सायं 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन


कोविड-19 वायरस के संक्रमण रोकने का संशोधित आदेश जारी


 सीधी।

 कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद़देश्य से संशोधित आदेश जारी किया है। नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस का तीब्र गति से बढ रहा है की जिला मुख्यालय में एक व्यक्ति एवं जिले के अन्य ग्रामों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाये गये हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सीधी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

  जारी आदेशानुसार कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जायेगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। अपने अपने घरों में पूजा उपासना करेंगें। धार्मिक/उपासना स्थल पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे न हों, साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, इसमें वर व वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी परिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगें। 


सीधी जिले के संपूर्ण क्षेत्र में  प्रत्येक शनिवार सायं 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा।:-

 इस अवधि में समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल-फूल की दुकाने भी पूर्णतः बंद रहेंगी। समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल-फूल की दुकाने सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मान्यता प्राप्त परिचय पत्र साथ रखना होगा। 

  शासन की योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य चालू रहेंगे। यह आदेश शव यात्रा पर नहीं लागू होगा। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का पालन अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालॉजी एवं अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान सभी प्रकार की दवाओं की दुकान फार्मासुटिकल्स, केमिकल स्टोर्स, चश्मे की दुकान, चिकित्सकीय उपकरणों सामग्री एवं दवाओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुडे समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दवाई की दुकान में दो व्यक्तियों से अधिक विक्रेता दुकान में नहीं रहेंगें। क्रेता व विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी बने रहें इस हेतु सर्किल स्थापित करें। दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकाने के अंदर पाये जाने पर संबंधित दवाई विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। दूध वाटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे प्रातः तक पूर्वतः वितरण करने की अनुमति रहेगी। 30 जून 2020 एवं 11 जुलाई 2020 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

  उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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