राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों के 36 लाख पर्ची होगी जारी

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों के 36 लाख पर्ची होगी जारी





राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों के 36 लाख पर्ची होगी जारी




सीधी।


   प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, ऐसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित लगभग 32 लाख हितग्राहियों एवं वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुये लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार समस्त कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करते हुए पात्र हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्ची जारी करना सुनिश्चित करें।

नवीन पात्रता पर्ची जारी करना
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वर्तमान में स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व से सत्यापित एवं पात्र परिवारों में से छूटे हुये प्रदेश के कुल 36 लाख हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जारी की जाना है। व्दम छंजपवद व्दम त्ंजपवद ब्ंतक व्यवस्था अन्तर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटा बेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग स्थानीय निकाय के माध्यम से आवश्यक रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सदस्यों के आधार नम्बर पोर्टल पर सीड करने के उपरान्त ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। ऐसे सदस्य जिनका आधार नम्बर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण पूर्व से अंकित है, वे अपना सही आधार नम्बर एम राशन मित्र एप के माध्यम से स्वयं दर्ज कर सकेगें। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने हेतु प्रस्तावित परिवारोंध्सदस्यों का अनुमोदन कलेक्टर से कराया जाकर पोर्टल पर  डीएसओ  लॉगिन से जोड़ा जावेगा। नवीन पात्रता पर्ची का प्रिन्ट आउट निकाल कर हितग्राही को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनके द्वारा पात्रता अनुसार राशन प्राप्त किया जा सकें।
 
अनुपलब्ध हितग्राहियों (मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं  रहने वाले) को पृथक करना एवं अनुपलब्ध हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन
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सत्यापन अभियान में मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में न रहने वाले हितग्राहियों का चिन्हाकन किया गया है। इन हितग्राहियों का विवरण उचित मूल्य दुकानवार एम राशन मित्र पोर्टल पर जे.एस.ओ. को उपलब्ध कराया गया है। सूची का प्रिन्ट निकाल कर ग्राम पंचायतध्नगरीय निकाय के कार्यालयों एवं उचित मूल्य दुकानों पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा कराने तथा साथ ही जिले की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। हटाने हेतु प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी प्रविष्टि कर एम राशन मित्र एप व एम राशन मित्र पोर्टल से भी देख सकेंगे एवं दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

दावा आपत्ति प्राप्त करना एवं उनका निराकरण
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 स्थानीय निकाय एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा अनुपलब्ध परिवारध्सदस्यों को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष अनुपलब्ध परिवारध्सदस्य द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त होने एवं उनके निराकरण की प्रविष्टि एम राशन मित्र पोर्टल पर की जावे एवं दावा आपत्ति का निराकरण समय सीमा में किया जाय। परिवारध्सदस्य द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति दर्ज करने एवं उसके निराकरण की अद्यतन स्थिति एम राशन मित्र एपध्पोर्टल पर देखने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। परिवारध्सदस्य दावा आपत्ति में पात्र पाये जाने पर परिवारध्सदस्य की पात्रता यथा रखी जावेगी एवं नियमित राशन का वितरण किया जावेगा। अनुपलब्ध परिवारोंध्सदस्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में दावा आपत्ति प्रस्तुत न करने पर नाम पृथक किया जावेगा।

अनुपलब्ध सदस्यों/परिवारों को पृथक करना
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दावा आपत्ति के निराकरण उपरान्त पात्र/अपात्र प्रकरणों का अनुमोदन कलेक्टर से प्राप्त किया जाएगा। उक्तानुसार अनुमोदित सूची के अनुसार अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों को एम राशन मित्र पोर्टल पर डी.एस.ओ. द्वारा पृथक किया जावेगा। पृथक किये गये परिवारों/सदस्यों में से पात्रता संबंधी दस्तावेज, निवास का प्रमाण एवं सभी सदस्यों के आधार नम्बर उपलब्ध कराने वाले परिवारों/सदस्यों को पुनः नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी एवं उनको पात्रतानुसार राशन भी उपलब्ध कराया जायेगा। पृथक किये गये परिवारो/सदस्यों का विवरण एन.आई.सी. भोपाल द्वारा अलग से पोर्टल पर संधारित किया जायेगा, सुलभ संदर्भ हेतु इसे जे.एस.ओ./डी.एस.ओ. लागिन में भी दर्शाया जायेगा। उक्त कार्यवाही में किसी भी पात्र परिवार/सदस्य को पृथक न किया जाये।

नवीन सत्यापित परिवारों को जोड़ने एवं अनुपलब्ध परिवारों को पृथक करने हेतु समय-सीमा
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नवीन सत्यापित परिवारों को जोड़ना - नवीन सत्यापित हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य दिनांक 30.07.2020 से 06.08.2020 तक स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार जोड़े जाने वाले परिवारों का कलैक्टर से अनुमोदन दिनांक 07.08.2020 को डीएससी/डीएसओ एवं कलेक्टर द्वारा, डीएसओ लॉगिन से नवीन परिवारों को जोड़ना का कार्य दिनांक 08.08.2020 से 10.08.2020 तक डीएससी/डीएसओ द्वारा, नवीन जोड़े गए परिवारों को डाटा एनआईसी हैदराबाद को उपलब्ध कराना दिनांक 11.08.2020 को सुनील जैन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी भोपाल के द्वारा, नवीन जोड़े गये परिवारों हेतु खाद्यान का आवंटन दिनांक 12.08.2020 को एनआईसी हैदराबाद के द्वारा, नवीन जोड़े गये परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करना एवं वितरण का कार्य दिनांक 15.08.2020 से सुनील जैन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी भोपाल एवं डीएससी/डीएसओ स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। 

इसी प्रकार अनुपलब्ध परिवारो/सदस्यों को पृथक करना - अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों की सूची का प्रिन्ट आउट निकालना का कार्य दिनांक 30.07.2020 से 31.07.2020 तक डीएससी/डीएसओ के द्वारा, स्थानीय निकाय एवं दुकानों की प्रिन्ट आउट उपलब्ध कराना का कार्य दिनांक 31.07.2020 से 01.08.2020 तक डीएससी/डीएसओ के द्वारा, दावा आपत्ति आमंत्रण दिनांक 02.08.2020 से 07.08.2020 तक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, दावा आपत्ति का निराकरण दिनांक 03.08.2020 से 08.08.2020 तक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों की सूची का अनुमोदन दिनांक 04.08.20202 से 09.08.2020 तक डीएससी/डीएसओ एवं कलेक्टर के द्वारा तथा अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों को पोर्टल से पृथक करने का कार्य दिनांक 05.08.2020 से 10.08.2020 तक डीएससी/डीएसओ के द्वारा किया जायेगा।

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