सीधी:हत्या एवं दुष्कर्म के अलग अलग मामलो के आरोपियो को आजीवन एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास का दिया दंड

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सीधी:हत्या एवं दुष्कर्म के अलग अलग मामलो के आरोपियो को आजीवन एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास का दिया दंड


सीधी:हत्या एवं दुष्कर्म के अलग अलग मामलो के आरोपियो को आजीवन एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास का दिया दंड


     चुरहट एवं कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी।
     
सीधी।  नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी व अनुविभागीय अधिकारी चुरहट आशुतोष द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन में चुरहट एवं कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हत्या एवं दुष्कर्म के अलग अलग आरोपियो को आजीवन एवं 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा जुर्माने से दंडित कराया गया है।  

*मामला विवरण

    मामला क्रमांक :- 01 दिनांक 09/11/2018 को सूचनाकर्ता छोटका कोल पिता तुलसी कोल उम्र 35 साल निवासी पतेरी ने रिपोर्ट किया कि 08/11/2018 को सुबह आनंद रावत ने छोटका कोल एवं दिनेश कोल के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया आहत दिनेश रावत की उपचार के दौरान दिनांक 09/11/2018 को संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल रीवा मे मृत्यु हो गई जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना चुरहट मे मर्ग कायम मर्ग जांच पूर्ण कर धारा 341,294,323,307,
506,302, 34 IPC दर्ज किया जाकर विवेचना पूर्ण की जाकर अपराध को न्याय के लिए न्यायालय पेश किया गया, जहा श्री ललित कुमार झा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी जिला सीधी (म.प्र.) की अदालत ने सुनवाई की है मामले में ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं जिला अभियोजक अधिकारी भारती शर्मा द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप आरोपी आनंद रावत पिता राजकरन रावत रावत, उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पतेरी थाना चुरहट पर लगे आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे हत्या की धारा 302 भा.द.सं.के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी के व्यक्तिक्रम में आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा

   मामला क्रमांक :- 02
थाना कोतवाली अंतर्गत दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सुरेश केवट उर्फ़ बाबा को माननीय न्यायालय श्री विवेक कुमार सिंह विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सह अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी मध्य प्रदेश की न्यायालय द्वारा धारा 376AB एवं 511 IPC में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड की अदायगी के व्यक्तिक्रम में आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा

    उपरोक्त समस्त कार्रवाई में जिला अभियोजक अधिकारी भारती शर्मा, एजीपी श्रद्घा सिंह एवं चुरहट तथा कोतवाली पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है।

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