अमानक बीज के विक्रय पर कठोर कार्यवाही, सात बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
सीधी
कृषि विभाग सीधी द्वारा किसानों के हितों की रक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने एकत्र किए गए थे। प्रयोगशाला परीक्षण में कई नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
जांच में दोषी पाए गए विक्रेताओं को विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उप संचालक कृषि डॉ. राजेश सिंह चौहान द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत मे. न्यू अजय बीज भण्डार (प्रो. दिनेश भाई पटेल) वार्ड नं. 14 बीछी रोड चुरहट वि.ख. रामपुर नैकिन, मे. जी.एन. भारत बीज भण्डार (प्रो. मो. मुमताज मंसूरी) ग्राम पोस्ट मड़वास वि.ख. मझौली, मे. किसान कृषि बीज भण्डार (प्रो. सुरेन्द्र प्रताप सिंह) ग्राम पटपरा वि.ख. सीधी, मे. वैष्णवी बीज भण्डार (प्रो. अखिलेश कुमार शुक्ला) बहरी वि.ख. सिहावल, मे. ओम कृषि सेवा केन्द्र (प्रो. नीरज कुमार गुप्ता) ग्राम गोतरा वि.ख. कुसमी, मे. मॉ कर्मा कृषि सेवा केन्द्र (प्रो. रमेश कुमार साहू) देवगढ़ रोड सेमरिया रामगढ़ तथा मे. कृषि विकास केन्द्र (प्रो. अजय कुमार सिंह) कुबरी वि.ख. सिहावल जिला सीधी के कुल सात बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
यह कार्रवाई बीज अधिनियम 1983 के खंड 15 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को मानक एवं प्रमाणित बीज ही उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी यदि किसी विक्रेता द्वारा अमानक बीज का विक्रय किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
किसानों से अपील की गई है कि वे बीज क्रय करते समय बिल अवश्य लें एवं केवल प्रमाणित विक्रेताओं से ही बीज खरीदें।

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