New GST Rates;इन चीजों पर नहीं लगेगा एक भी रुपया TAX 22 सितंबर से ये सामान हो जाएंगे सस्ते
New GST Rates: जीएसटी काउंसिल ने 5% और 18% स्लैब को मंजूरी दे दी है, जो 22 सितंबर से लागू होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद इस बदलाव की घोषणा की.
इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है और यूजर्स का विश्वास इस सिस्टम पर बढ़ाना है. जिन चीजों की जीएसटी दरें कम की गई हैं उनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें शामिल हैं. इससे घरेलू खर्च और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी.
रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम जीएसटी: हेयर ऑयल से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक और यहां तक की टीवी पर भी कम जीएसटी दर लगेंगी. इससे ये प्रोडक्ट किफायती हो जाएंगे. सरकार का लक्ष्य भारत में ज्यादा खर्च को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना है. हालांकि, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कोई कमी नहीं होगी.
इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री:
जीएसटी काउंसिल ने सभी पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने का फैसला लिया है. फिलहाल इन पर 18% टैक्स लगता है. यह बदलाव हर तरह के लाइफ इंश्योरेंस पर लागू होगा, जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज, जिनमें परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पॉलिसियां भी शामिल हैं, जीएसटी फ्री होंगी.
इन चीजों पर नहीं लगेगा जीएसटी:
गेहूं, चावल, ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही, पापड़, कच्ची चायपत्ती, कॉफी बीन्स, प्लांटिंग के लिए बीज, आदि.
कच्चा रेशम, ऊन, खादी का कपड़ा, खादी के धागे के लिए कपास, रॉ जूट फाइबर, फायरवुड, हैंडलूम कपड़े.
हाथ के औजार जैसे कुदाल, एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट्स, हियरिंग एड्स और विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्य इक्यूपमेंट्स.
किताबें, न्यूजपेपर, पोस्टल मैटेरियल, नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, जीवित पशु (घोड़ों को छोड़कर), सादी चूड़ियां और धार्मिक वस्तुए जैसे मूर्तियां, बिंदी, कुमकुम आदि.
New GST Rates 2025: 0% GST वाले सामानों की पूरी लिस्ट
1. इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस: पहले 18%, अब 0% GST
अब टर्म लाइफ, ULIP, एंडोमेंट पॉलिसी जैसी सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST माफ कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बीमा को आम आदमी के लिए किफायती बनाना और देश में बीमा कवरेज बढ़ाना है।
2. इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पर 0% GST
अब सभी व्यक्तिगत हेल्थ पॉलिसी, जैसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसी पर भी GST नहीं लगेगा। यह कदम भी बीमा को सस्ता और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है।
3. मानचित्र, चार्ट्स और ग्लोब: पहले 12%, अब 0% GST
4. पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स: पहले 12%, अब 0% GST
5. अभ्यास बुक और नोटबुक: पहले 12%, अब 0% GST
6. इरेजर: पहले 5%, अब 0% GST
7. थर्मामीटर: पहले 18%, अब 0% GST
8. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन: पहले 18%, अब 0% GST
9. सभी डायग्नोस्टिक किट और रेएजेंट्स: पहले 18%, अब 0% GST
Next Gen GST Reforms 2025: नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार में क्या-क्या हुआ सस्ता?
रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर बड़ी बचत
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम ; 18% से 5%
मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स ; 12% से 5%
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर ; 12% से 5%
बर्तन ; 12% से 5%
दूध के लिए बोतलें, बच्चों की बोतलें और क्लिनिकल डायपर्स ; 12% से 5%
सिलाई मशीनें और पुर्जे ; 12% से 5%
किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स ; 18% से 5%
स्पेसिफाइड बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स ; 12% से 5%
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स ; 12% से 5%
कृषि, बागवानी और फॉरेस्ट्री मशीनें (जैसे मिट्टी की तैयारी, खेती और कटाई के लिए) ; 18% से 5%
स्टेरिस हेल्थकेयर के डायरेक्टर और सीईओ जीवन कसारा ने कहा, ''दवाइयों पर जीएसटी में कटौती हमें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के और करीब ले जाता है। केंद्र सरकार के ये फैसले जरूरी थेरेपी, कैंसर की दवाइयां और हेल्थ डिवाइस को आम जनता के लिए सुलभ बनाते हैं। यह उन मरीजों और परिवारों की जीत है जो महंगी इलाज से जूझ रहे हैं। इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे और कवरेज भी व्यापक होगा।''
शिक्षा को किफायती बनाया गया
नक्शे, ग्लोब और गाइड्स ; 12% से शून्य (Nil)
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स ; 12% से शून्य (Nil)
एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स ; 12% से शून्य (Nil)
रबर (Eraser) ; 12% से शून्य (Nil)
वाहन अब होंगे सस्ते
पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200cc व 4000mm से कम) ; 28% से 18%
डीज़ल और पेट्रोल कारें (1500cc व 4000mm से कम) ; 28% से 18%
तीन पहिया वाहन ; 28% से 18%
मोटरसाइकिल (350cc तक) ; 28% से 18%
माल ढुलाई वाले वाहन ; 28% से 18%
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बचत
एयर कंडीशनर ; 28% से 18%
टीवी (32 इंच से ऊपर, एलईडी व एलसीडी सहित) ; 28% से 18%
मॉनिटर और प्रोजेक्टर ; 28% से 18%
डिश वॉशिंग मशीनें ; 28% से 18%
प्रोसेस सुधार (Process Reforms)
आवेदन करने वालों के लिए 3 कार्यदिवस में ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन
स्व-निर्धारित टैक्स पर आधारित सिस्टम, कोई प्री-डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं
₹2.5 लाख/महीना तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट MSMEs के लिए
प्रोविजनल रिफंड की मंजूरी (Zero Rated Exports के लिए)
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाईज को भी रिफंड

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