सीधी न्यूज: 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगी SIR प्रक्रिया,लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम
देश के 12 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस पहल का उद्देश्य है सही और त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची तैयार कर लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाना।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी और बताया कि इस दौरान नये मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, मृत या स्थानांतरित नागरिकों के नाम हटाए जाएंगे तथा मौजूदा सूचनाओं का संशोधन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के तहत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर ईएफ फार्म वितरित करेंगे, 9 दिसम्बर को प्रारूप सूची प्रकाशित होगी, और 9 दिसम्बर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त होंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों को भी सूची में जोड़ा जाएगा। उन्होंने राजनैतिक दलों से अपेक्षा की कि वे बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से न छूटे।
बीएलओ द्वारा घर-घर पहुंचकर ईएफ फार्म वितरित किए जाएंगे, जिनमें मतदाताओं को जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता-पिता एवं जीवनसाथी का नाम तथा ईपीआईसी नंबर भरना होगा।
मतदाता यदि चाहे तो जानकारी voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं या हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
मतदाताओं को बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्म में अपना विवरण भरना होगा। यदि किसी का नाम दो स्थानों पर है, तो एक स्थान से नाम हटाना आवश्यक होगा। पता, नाम या जन्म तिथि में सुधार किया जा सकता है, और जिनका नाम सूची में नहीं है, वे नया फार्म भरकर जमा कर सकते हैं।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम — शुद्ध मतदाता सूची हेतु एसआईआर प्रक्रिया प्रारंभ
देश के 12 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है — शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची तैयार करना, ताकि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त एवं विश्वसनीय बनाया जा सके।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आज जिले के पत्रकार बंधुओं के साथ पत्रकार वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मीडिया के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और जनसहभागिता से पूर्ण हो सके।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार — 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को ईएफ फार्म वितरित करेंगे, 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त होंगी। दावे-आपत्तियों की सुनवाई 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक होगी।अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रथम चरण में किसी भी मतदाता का नाम विलोपित नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार के पहचान दस्तावेज मतदाताओं से प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही नाम विलोपित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्म में अपना विवरण भरना होगा। यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर है, तो एक स्थान से नाम हटाना आवश्यक होगा। पता, नाम या जन्म तिथि में सुधार किया जा सकता है, और जिनका नाम सूची में नहीं है, वे नया फार्म भरकर जमा कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 अक्टूबर की फ्रीज मतदाता सूची के आधार पर ईएफ फार्म छापे जाएंगे। बीएलओ घर-घर जाकर यह फार्म वितरित करेंगे, जिनमें जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता-पिता व जीवनसाथी का नाम तथा ईपीआईसी नंबर (EPIC) भरना होगा। पिछले एसआईआर के डेटा से मिलान और लिंकिंग में बीएलओ सहायता करेंगे। मतदाता संबंधित जानकारी voters.eci.gov.in पर देखी जा सकती है या हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

0 टिप्पणियाँ