Govt Employees New Leave Rules: सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर बड़ा बदलाव, इस तरह छुट्टियों पर कटेगी सैलरी,जानिए कब से लागू होगा नियम
Govt Employees New CC Leave Rules: भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया है। विभाग ने कर्मचारियों के चाइल्ड केयर लीव यानी संतान पालन अवकाश के नियमो में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
पूर्व में लागू नियमों के मुताबिक़ कर्मचारियों को सवैतनिक रूप से 730 दिनों (दो वर्ष) का चाइल्ड केयर लीव दिया जाता था। लेकिन अब इसमें वेतन कटौती के प्रावधानों को शामिल कर लिया गया हैं।
MP Child Care Leave Rules Update: क्या है संतान पालन अवकाश (सीसीएल) के नए नियम?
दरअसल वित्त विभाग के नए अवकाश नियम के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक़ महिला कर्मचारियों के चाइल्ड केयर लीव के नियम में बदलाव किया गया है। सरकार ने अब चाइल्ड केयर लीव में किया वेतन काटने का प्रावधान शामिल कर लिया है। पहले 2 साल (730 दिन) का अवकाश लेने पर वेतन कटौती का प्रावधान नहीं था लेकिन नए नियमों के मुताबिक़ अब वेतन में कटौती की जाएगी। हालाँकि पहले 365 दिनों के अवकाश पर तो पूरा वेतन दिया जाएगा लेकिन दूसरे साल चाइल्ड केयर लीव एक साथ या टुकड़ों में लेने पर 80 फीसदी ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग के मुताबिक़ यह नए नियम जनवरी 2026 से लागू कर दिए जायेंगे।
Child Care Leave Rules MP 2025 by satya sahu
Madhya Pradesh CCL Notification: क्या होता है संतान पालन अवकाश?
Govt Employees New CC Leave Rules: महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके 18 साल से कम उम्र के पहले दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों (2 साल) तक चाइल्ड केयर लीव (CCL) मिल सकती है। इस लीव के दौरान, पहले 365 दिनों के लिए पूरा वेतन और अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन मिलता है। सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी कुछ शर्तों के साथ यह अवकाश मिल सकता है।
MP Govt Child Care Leave Changes: संतान पालन अवकाश की पात्रता और अवधि
पात्र कर्मचारी: यह अवकाश मुख्य रूप से महिला सरकारी कर्मचारियों और अब एकल पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) के लिए उपलब्ध है।
अधिकतम अवधि: कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (लगभग 2 वर्ष) का CCL ले सकते हैं।
बच्चों की संख्या: यह सुविधा केवल पहले दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए है।
आयु सीमा: सामान्य बच्चों के लिए, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। न्यूनतम 40% विकलांगता वाले बच्चे के मामले में, आयु की कोई सीमा नहीं है।
Child Care Leave Rules MP 2025: वेतन और शर्तें
Govt Employees New CC Leave Rules: वेतन: CCL अवधि के दौरान कर्मचारी को अवकाश पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर पूरा वेतन (पहले 365 दिनों के लिए) देय होता है। अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन का प्रावधान किया गया है।
अवकाश का प्रकार: CCL को अर्जित अवकाश (Earned Leave) की तरह माना जाता है और उसी तरह स्वीकृत किया जाता है, लेकिन इसे अवकाश खाते (leave account) से नहीं काटा जाता है बल्कि इसके लिए एक अलग खाता बनाया जाता है।
स्पेल (Spells): CCL एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार ली जा सकती है। एकल महिला कर्मचारी के मामले में, यह सीमा छह बार तक हो सकती है।
न्यूनतम अवधि: प्रत्येक बार में कम से कम 5 दिन का अवकाश लेना अनिवार्य है।

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