सीधी : गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप संचालक को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

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सीधी : गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप संचालक को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस



सीधी : गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप संचालक को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

सीधी
 कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा भारतलाल सिंह प्रोपराइटर, प्रताप गैस सर्विस को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

  खाद्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की अत्यधिक भीड़ पाई गई तथा होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। यह स्थिति शासन के निर्देशों के विपरीत पाई गई, जिसमें एलपीजी की सुचारू आपूर्ति एवं प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

  उक्त कृत्य को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय माना गया है।

  संबंधित संचालक को 7 दिवस के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


पेट्रोल पंप संचालकों को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस


 कलेक्टर श्री विकास मिश्रा द्वारा प्रकाश सुखेजा एवं विजय सुखेजा प्रोपराइटर, सुखेजा एंड ब्रदर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

  खाद्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 13 मार्च 2026 को निरीक्षण के दौरान संबंधित पेट्रोल पंप पर डीजल एवं पेट्रोल का स्टॉक उपलब्ध नहीं पाया गया, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे आपूर्ति बनाए रखने में लापरवाही मानते हुए संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
  यह कृत्य मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
  संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे 7 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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