आरबीआई (RBI)ने बनाया नया नियम, कल से बैंकों में ग्रहकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

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आरबीआई (RBI)ने बनाया नया नियम, कल से बैंकों में ग्रहकों को मिलेंगी ये सुविधाएं




आरबीआई (RBI)ने बनाया नया नियम, कल से बैंकों में ग्रहकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

दिल्ली।
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने आज से ही यानी 16 दिसंबर से बैंकों में नया नियम लागू कर दी है, इस नियम से ग्राहकों को परेशानी नहीं होगी।

ग्राहक अगर एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करना चाहता है तो ,सोमवार से और आसान हो जाएगा, अभी तक ग्राहकों को यह सुविधा निर्धारित वक्त तक ही मिलती थी. लेकिन RBI ने नियमों में बदलाव कर दिया है, जिस वजह से बैंक अपने उपभोक्ताओं को 16 दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) की सुविधा 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी।

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देश के मुताबिक 16 दिसंबर से बैंक ग्रहकों को किसी भी दिन और किसी भी समय NEFT के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने की सुविधा मिल जाएगी. यानी NEFT के जरिए किसी भी वक्‍त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश के दिन भी, सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी।

आपको बता दें, NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक तरीका है, इसके तहत ग्राहक एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी की बात करें तो सामान्‍य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 6.30 बजे के दौरान होता है।

वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तक ही इसका फायदा उठाया जा सकता था। इसको लेकर हाल ही में रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और अब ग्रहको को 24 घण्टे इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

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