नगरीय निकाय, पंचायत एवं अन्य निर्वाचन में, नाम निर्देशन के पूर्व पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की बकाया जमा करना अनिवार्य

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नगरीय निकाय, पंचायत एवं अन्य निर्वाचन में, नाम निर्देशन के पूर्व पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की बकाया जमा करना अनिवार्य




नगरीय निकाय, पंचायत एवं अन्य निर्वाचन में,
नाम निर्देशन के पूर्व पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की बकाया जमा करना अनिवार्य

         सीधी।
       जिला पंजीयक अधिकारी अभिषेक सिंह ने जानकारी देकर बताया है कि नगरीय निकाय, पंचायत एवं अन्य निर्वाचन में नामनिर्देशन के समय प्रस्तुत करने वाले शपथ पत्र में शोध्यों के ब्यौरों में सरकारी शोध्यों का उल्लेख करने का प्रावधान है। उन्होने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी आर.आर.सी. के बकायादारों को भी नगरीय/स्थानीय निकायों के निर्वाचन में नामनिर्देशन के समय प्रस्तुत करने वाले शपथ पत्र में शोध्यों के ब्यौरों में सरकारी शोध्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। 
           जिले में ऐसे पंचायत एवं अन्य नगरीय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा आर.आर.सी. प्रकरणों में जो राशि जमा करना हो अतिशीघ्र करें ताकि नाम निर्देशन के समय समस्याओं का सामना न करना पड़े। अधिकांश बड़े बकायादारों के नाम पूर्व में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किये जा चुके हैं तथा अन्य बकायादार भी अपने बकाया की जानकारी जिला पंजीयक कार्यालय सीधी से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर शीघ्र जमा करें।

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