प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से किसानों को मिलेगी तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन

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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से किसानों को मिलेगी तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन





प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से किसानों को मिलेगी तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन

सीधी।
           उप संचालक सह परियोजना संचालक आत्मा के.के. पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार की ‘‘प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना’’ के क्रियान्वयन के संबंध में प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित किये जाने हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य एवं विधिवत संचालन परियोजना संचालक आत्मा द्वारा किया जाना है। उन्होने बताया कि ‘‘प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना’’ 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के 2 हेक्टेयर भूमि तक के कृषकों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में पंजीकृत कृषकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी।

पंजीयन की प्रक्रिया-
उपसंचालक श्री पाण्डेय ने बताया कि कृषक ‘‘प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना’’ का पंजीयन अपने किसी भी नजदीकी कामन सर्विंस सेन्टर में जाकर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का लाभ लेने हेतु कृषक अपनी अंश राशि चाहे तो कैश में दे सकते हैं अथवा पीएम किसान रजिस्ट्रर्ड बैंक एकाउंट से आटो डेबिट का विकल्प भी चुन सकते हैं। पंजीयन हेतु कृषकों को खसरा, खतौनी की नकल, आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक पासबुक अपने साथ लेकर जाना होगा। पंजीयन शुल्क 30 रूपये है जो सीएससी को देना होगा एवं कृषक चाहे तो पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकता है।

इनको नहीं मिलेगा लाभ

उपसंचालक श्री पाण्डेय ने बताया कि वो सभी कषक जो किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त कर रहें हो, कृषक जो ‘‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना’’ से लाभ प्राप्त कर रहें हों, कृषक जो व्यापारी ‘‘प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना’’ से लाभ प्राप्त कर रहें हों, सभी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी एवं सभी कृषक जो ‘‘ उच्च आर्थिक स्तर’’ के हों, के लिए यह योजना लागू नहीं होगी।योजना के अंतर्गत आयु अनुसार मासिक प्रीमियम 55 रूपये से 200 रूपये तक है जिसके विषय में अधिक जानकारी कृषि विभाग के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। कृषक अपनी सुविधानुसार प्रीमियम राशि भुगतान का निर्धारण मासिक, त्रैमासिक, 4 मासिक या छः माही कर सकते हैं। प्रीमियम का भुगतान प्रतिमाह निर्धारित दिनांक को किया जायेगा। उप संचालक श्री पाण्डेय ने सभी विकासखण्ड के बी.टी.एम. एवं ए.टी.एम. को निर्देशित किया है कि कृषकों को उपरोक्त पेंषन योजना से जोड़ने हेतु प्रचार-प्रसार करें एवं विकासखण्ड स्तर पर कितने किसान योजना से जुड़ गये हैं, व्यवस्थित रिकार्ड संधारित करें।

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