कोरोना को लेकर पर्यटन स्थलों पर भी लगी बन्दिस

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कोरोना को लेकर पर्यटन स्थलों पर भी लगी बन्दिस




कोरोना को लेकर पर्यटन स्थलों पर भी लगी बन्दिस

मझौली।
 कोरेंना वायरस से निर्मित परिस्थितियों के चलते शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टिगत नेशनल सिक्युर्टी कॉंसिल प्रधानमन्त्री कार्यालय भारत सरकार के द्वारा आदेस दिनांक 18-03-2020 के परिपालन में वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से 31-03-2020 तक प्रदेश के समस्त संरक्षित क्षेत्रों को एवम् मुकुन्दपुर चिड़िया घर को पर्यटन हेतु पूर्णतः बन्द किये जाने के आदेश जारी किये गए हैं उक्त अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त सक्तियों के प्रयोग से उक्त दिनांक हेतु अग्रिम रूप से जारी समस्त प्रकार के पर्यटन अनुज्ञा पत्र जिसमे फिल्मांकन अनुमति भी सम्मिलित है निरस्त किए जाते हैं यह आदेश राजेश श्रीवास्तव मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल द्वारा जारी किये गए हैं।

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