उचित मूल्य की दुकानें समय- सीमा प्रतिबंध से मुक्त,गरीबों को नियमित रूप से होगा खादान्न वितरण

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उचित मूल्य की दुकानें समय- सीमा प्रतिबंध से मुक्त,गरीबों को नियमित रूप से होगा खादान्न वितरण



उचित मूल्य की दुकानें समय- सीमा प्रतिबंध से मुक्त,गरीबों को नियमित रूप से होगा खादान्न वितरण 


भोपाल।
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों एवं सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर दर्ज पात्रता श्रेणी हितग्राहियों को माह मार्च अप्रैल एवं मई 2020,
 3 माह का एकमुश्त राशन खाद्यान्न के वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित मूल्य दुकानों को समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए एवं एवं राशन का प्रदाय एवं वितरण नियमित रूप से कराए जाएं।

उल्लेखनीय है कि श्री एस एन मिश्रा , प्रमुख सचिव गृह विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि वह उनके जिले में कोरोना वायरस कोविड-19  के कारण कंटेनमेंट क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर शेष समस्त उचित मूल्य दुकानों को समय-सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रखें और राशन का प्रदाय एवं वितरण नियमित रूप से करें। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह मार्च अप्रैल एवं मई इन 3 माह का एक मुख्य राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा समग्र सामाजिक शिक्षण के पोर्टल पर दर्ज पात्रता श्रेणी के समस्त 32 लाख हितग्राहियों जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है । इस  उद्देश्य हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को लॉक डाउन से छूट प्रदान की गई है।

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