कलेक्टर के द्वारा राज्य एवं केन्द्र शासन केअधिकारियो,कर्मचारियो के मुख्यालाय छोड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध

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कलेक्टर के द्वारा राज्य एवं केन्द्र शासन केअधिकारियो,कर्मचारियो के मुख्यालाय छोड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध



कलेक्टर के द्वारा राज्य एवं केन्द्र शासन केअधिकारियो,कर्मचारियो के मुख्यालाय छोड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वालो के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही

सिंगरौली ।

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है।कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी के द्वारा 3 मई तक जिले मे पूर्ण लाकडाउन घोषित कर जिले के सभी निवासियो तथा एसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु नही लगई गई है।उन्हे अपने घरो में रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 

इस दौरान कलेक्टर श्री केवीएस चौधरी के संज्ञान में यह शिकायत  आई है कि कुछ शासकीय अधिकारियो एवं कर्मचारियो द्वारा लाकडाउन के नियमो  का पालन नही किया जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आगामी आदेश तक बिना मेरे अनुमति के जिले पदस्थ कोई भी केन्द्र या राज्य शासन का अधिकारी कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य मुख्यालय से बाहर नही जायेगे।तथा जिले के बाहर से आया हुआ हर व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी सहित पूरा परिवार 14 दिनो तक होम क्वारेटाईन पर रहेगा। 14 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। इसके बाद उन्हे घर के  बाहर निकलने की अनुमति होगी।
       कलेक्टर ने कहा कि जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक दिन जनपदवार एवं नगर निगम द्वारा जारी की जाने वाली होम क्वारेटाईन किये गये व्यक्तियो  की सूची अपने एवं  अपने परिवार के सदस्यो के नाम का मिलान करे। यदि नाम नही है स्वयं संबंधित निकाय में सूचना देकर अपना नाम सूची में शामिल कराये।साथ ही कलेक्टर के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि  यदि कोई  अधिकारी कर्मचारी  अपरिहार्य कारणो मेडिकल चेकअप अथवा आवश्यक सामग्री के नाम पर प्रायवेट या निजी वाहन से बाहर जाता है तो उसके परिवार सहित गाड़ी के ड्रयवर का परिवार भी 14 दिनो तक होम क्वारेटाईन में रहेगा।  कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अगर किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लघन किया गया तो उनके विरूद्ध सुसंगत प्रावधानो के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करनें के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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