आज से मंत्रालय एवं शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप में कार्य प्रारंभ,कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं हाईजीन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

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आज से मंत्रालय एवं शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप में कार्य प्रारंभ,कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं हाईजीन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश



आज  से मंत्रालय एवं शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप में कार्य प्रारंभ,कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं हाईजीन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश


भोपाल।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि गुरुवार 30 अप्रैल से मंत्रालय तथा अन्य राज्य-स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। सरकार द्वारा 15 अप्रैल को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय स्थित समस्त विभागों में उप सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी एवं राज्य-स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अपर संचालक एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्य सम्पादित करेंगे। शेष शासकीय सेवकों के लिये समस्त विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रतिदिन का एक रोस्टर इस प्रकार बनाएंगे, जिसके माध्यम से उप सचिव एवं अतिरिक्त/अपर संचालक स्तर से निम्न श्रेणी के 30 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। रोस्टर का निर्धारण विभागीय सचिव द्वारा किया जायेगा।

निवास से शासकीय कार्य

जिस कार्य दिवस में रोस्टर के अनुसार शासकीय सेवक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वे अनिवार्यत: मुख्यालय पर उपस्थित रहते हुए अपने निवास स्थान से ही शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। घर से काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समय दूरभाष/मोबाइल/ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करेंगे। अपने निवास स्थान से कार्य करते समय विभाग प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

कार्यालय आने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का कड़ाई से पालन करेंगे। अपने निवास स्थान से कार्यालय में आवागमन तथा कार्यालयीन कार्य के दौरान समस्त शासकीय सेवकों को पूरे समय मास्क पहनना, सेनिटाइजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनेटाइज एवं फ्यूमीगेट किया जायेगा। कार्यालय के प्रत्येक कक्ष में आवश्यकतानुसार सेनिटाइजर आदि आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

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