Covid 19: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ अन्य पर किस तरह होगी अनुमति,देखिये सूची

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Covid 19: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ अन्य पर किस तरह होगी अनुमति,देखिये सूची




Covid 19: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ अन्य पर किस तरह होगी अनुमति,देखिये सूची
  

सीधी।               
👉  आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रृंखला में ई-कामर्स कम्पनियों के माध्यम से ऐसे सामानों के विनिर्माण ,थोक या रिटेल में शामिल हो ।
👉  पीडीएस के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानें लाॅकडाउन के पूर्व जो समय निर्धारित था, के अनुसार खुली रहेंगी।
👉 पशु आहार ,चारा एवं दूध डेरी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगें।
👉 फुटकर दूध विक्रेता प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक घर-घर जाकर दूध वितरित कर सकेंगे।
👉 उक्त दुकानों पर घरों से बाहर व्यक्तियों की आवाजाही को कम करने के लिए होम डिलिवरी  की सेवाएं उपलब्ध करावें।
👉  सभी थोक किराना अथवा थोक फल सब्जी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान से सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक पार्सल के माध्यम से सामग्री पहुंचा सकेंगें, किसी भी स्थिति में आमजन अथवा रिटेलर को व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठान पर कोई सामग्री नही विक्रय कर पायेंगे। ऐसे किराना एवं सब्जी थोक विक्रेता किसी रिटेलर को विक्रय करने हेतु सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक प्रतिष्ठान का शटर बंद कर भीतर सामान पैकिंग एवं लोडिंग वाहनो व्दारा भेज पायेंगें।
👉 किराना/राशन/फल विक्रताओं को चलित वाहन/हाथ ठेला/सायकल/फेरी के माध्यम से प्रत्येक वार्डो/मोहलों में घर-घर (डोर टू डोर) जाकर प्रातः 8 बजे से सायं 3 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी।
👉 सब्जी एवं फल के थोक विक्रय हेतु स्थान संजय गांधी स्मृति स्वशासी महाविद्यालय सीधी के प्रांगण में प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक नियत किया गया है। थोक विक्रेता अपने फुटकर विक्रेता के चाहे गए स्थान पर पार्सल व्दारा विक्रय सामग्री उपलब्ध करा सकता है। 
👉सब्जी मण्डी, सम्राट चैराहा,स्टेडियम, गोपलदास तिराहा, जमोड़ी तिराहा आदि किसी स्थल से सब्जी दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 
👉  वर्तमान सब्जी मण्डी पालिका बाजार में किसी भी स्थिति में रिटेल अथवा आमजनों को सब्जी आदि का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।
👉 थोक विक्रेता अपने स्टोर से रिटेलर को पार्सल   व्दारा सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक उनके घर पर डिलेवरी कर सकते है।
👉प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेन्सिंग अनिवार्य होगा, इसके साथ ही मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे।

मनरेगा कार्यों की अनुमतिः-

👉 मनरेगा कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क के सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति दी गयी है।
👉 सिचाई एवं जल संरक्षण कार्यों को मनरेगा के तहत प्राथमिकता दी जावे।
👉सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी मनरेगा कार्यों के साथ लागू करने की अनुमति दी गयी है।


वित्तीय क्षेत्र के कार्यात्मक बने रहने के लिये गतिविधियों का संचालन:-



👉  भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार और संस्थाएं जैसे एनपीएसआई, सीसीआईएल, भुगतान प्रणाली आॅपरेटर और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर,
👉  बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी वेंडर्स, बैंकिंग कारेसपाॅडेंट (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियाँ,
👉  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एस.ई.बी.आई) द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं,
👉 आई.आर.डी.ए.आई और बीमा कंपनियां।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यात्मक बने रहने के लिये गतिविधियों का संचालन:-

👉 बच्चों/विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिकों/निराश्रितों/महिलाओं /विधवाओं के लिये संरक्षण घरों का संचालन,
👉 आॅब्जर्वेशन होम, आफ्टर केयर होम एवं किशोर गृह का संचालन,
👉 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी पेंशन और भविष्य निधि सेवाओं का प्रदाय।
👉 आंगनवाड़ी का संचालन- लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली  माताओं के घर पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थ व पोषण पदार्थ का वितरण। (हितग्राही आंगनवाड़ी केन्द्र नही आयेंगे)।



आॅनलाइन शिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करनाः-


👉 सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
👉 शैक्षणिक संस्थानों से आपेक्षित है कि वे आॅनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों चालू रखें।
👉  शिक्षण उद्वेश्यों के लिये दूरदर्शन (डीडी) और अन्य शैक्षिक चैनलों का अधिकतम उपयोग करें।



सार्वजनिक उपयोगिताएॅं कार्यात्मक बने रहने के संचालन की अनुमति :-


👉तेल और गैस क्षेत्र का संचालन जिसमें परिवहन, वितरण, भण्डारण और उत्पादों का रिटेल विक्रय जैसे पेट्रोल,डीजल, कैरोसीन,सी.एन.जी., एल.पी.जी., पी.एन.जी. आदि।
👉 बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।
👉 डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
👉 नगरपालिका/नगरपंचायत/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों की सेवाओं का संचालन।
👉 दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संचालन।



माल आवागमन ( जिला एवं जिले से बाहर) लोडिंग/अनलोडिंग का संचालन:-


👉  सभी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी।
👉 सभी ट्रकों एवं अन्य माल वाहक वाहनों का आवागमन जिसमें अधिकतम दो ड्रायवर, एक सहायक जा सकेंगें। उक्त के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए। खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलवरी के बाद एवं माल लेने के लिए परिवहन करने की अनुमति होगी।
👉 ट्रक रिपेयर संबंधी दुकानें राजमार्ग पर स्थित ढावे सोशल डिस्टेन्सिंग व स्वच्छता की शर्त पर दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करके संचालित किए जा सकेंगे।



20 अप्रैल 2020 से चयनित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगीः-


सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) कार्यात्मक बने रहने के लिए
👉अस्पताल, नर्सिंग होग, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं,
👉डिस्पेंसरी,केमिस्ट, फार्मेंसी, जनऔषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकान सहित सभी प्रकार की दवाॅ की दुकानें,
👉चिकित्सा प्रयोगशाला एवं संग्रह केन्द्र,
👉 फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल रिसर्च लैब,
👉  पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथालाॅजी लैब, बैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति,
👉 प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान जो आवश्यक सेवओं के प्रदाय में सहायक है या कोविड-19 की  रोकथाम की दिशा में प्रयास करते है। जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डायगनोस्टिक्स, अस्पतालों की आपूर्ति करने वाली सप्लाई चेन फर्म शामिल है,
👉 दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा आॅक्सीजन, इनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयों और मध्यवर्ती,
👉 सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइस (दाई) और अन्य अस्पताल सहायक सेवाओं एम्बुलेंस सहित का जिले के अंदर एवं जिले के बाहर का आवागमन की अनुमति रहेगी।

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