धार्मिक आयेाजन कर प्रसाद वितरण एवं अखाड़ा निकालने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबधंन एक्ट, के तहत 24 लोंगो के ऊपर की गयी कार्यवाही

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धार्मिक आयेाजन कर प्रसाद वितरण एवं अखाड़ा निकालने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबधंन एक्ट, के तहत 24 लोंगो के ऊपर की गयी कार्यवाही




धार्मिक आयेाजन कर प्रसाद वितरण एवं अखाड़ा निकालने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबधंन एक्ट, के तहत 24 लोंगो के ऊपर की गयी कार्यवाही.


जबलपुर।


जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने के दो अलग-अलग मामलों  में ओमती पुलिस द्वारा प्रकरण कायम किया गया है । थाना प्रभारी ओमती एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि आज शनिवार 25 जुलाई की दोपहर में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि भरतीपुर शिव चरण उस्ताद अखाड़ा में रतन सोनकर, मुकेश कटारिया, ऋषि सोनकर, राहुल सोनकर, संतोष सोनकर, ऋषि सोनकर, आशीष सोनकर, विकास सोनकर , सुमिल सोनकर, साहिल सोनकर, सोनू सोनकर, शैंकी सोनकर , गुड्डा सोनकर, शनि अरोरा, पंकज, बालकिशन उर्फ सोनू सोनकर (मुख्य अतिथि) तथा अन्य लोग एकत्रित होकर बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये बिना कोरोना महामारी के फैलने की सम्भावना जानते हुये एक साथ दोपहर 12.45 बजे धार्मिक आयोजन कर प्रसाद वितरण कर रहे हैं । जबकि जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी धार्मिक आयोजन एवं सामाजिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है । उक्त सभी के द्वारा कोरोना महामारी का फैलना संभावित जानते हुये तथा नजदीक ही कन्टेनमेण्ट एरिया छोटी ओमती से लगे होने के बावजूद भी धार्मिक आयोजन में एकत्रित होकर अपराध घटित करना पाये जाने से इन सभी के विरूद्ध धारा 188, 269, 271 भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
      इसी प्रकार आज दोपहर को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि भरतीपुर छोटी खेरमाई मंदिर से दीपू सोनकर, चैनु सोनकर, सोनम सोनकर, तन्नू सोनकर, अनीश सोनकर, आकाश सोनकर, लकी सोनकर, अन्य लोगों को एकत्रित कर अखाड़ा जुलूस  निकाल रहे हैं । जबकि जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी धार्मिक आयोजन एवं सामाजिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना महामारी का फैलना संभावित जानते हुये तथा नजदीक ही कन्टेनमेंट एरिया छोटी ओमती से लगे होने के बाबजूद प्रतिबंधात्मक आदेश , महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुये अखाड़ा जुलूस निकालकर अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त के विरूद्ध धारा 188, 269, 271, भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

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