यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर अनिल ट्रेडर्स के विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

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यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर अनिल ट्रेडर्स के विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज




यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर अनिल ट्रेडर्स के विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज 


        म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले  में यूरिया के टाप 20 वायर एवं विक्रेता संस्थानों के निरीक्षण व सत्यापन कराने हेतु कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं सहकारिता निरीक्षकों का विकासखण्डवार गठित दल द्वारा निरीक्षण एव सत्यापन कार्य किया जा रहा है। दिनांक 19.08.2020 को निरीक्षण दल विकासखण्ड कुसमी द्वारा अनिल कुमार गुप्ता, अनिल ट्रेडस भदौरा (कुसमी) के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण व अभिलेखां का सत्यापन करने पर पाया गया कि विक्रेता अनिल कुमार गुप्ता ने 71.55 मे.टन यूरिया अपने परिवार के 10 साल की पुत्री, 13 साल के भतीजे, भाई एवं दुकान में काम करने वाले सैल्समैन के नाम पर वितरण बताकर अवैध व्यापार/कालाबजारी किया गया। जिस पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त कृत्य के लिये विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये जाने पर उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड कुसमी द्वारा दिनांक 22.08.2020 को पुलिस चौकी मड़वास में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अनिल कुमार गुप्ता, अनिल ट्रेडर्स भदौरा (कुसमी) के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है।

           उप संचालक कृषि राजेश सिंह चौहान  द्वारा जिले के समस्त सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर  समस्त आवश्यक अभिलेखो का नियमानुसार संधारण अद्यतन रखे तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित सभी प्रावधानों पूर्णतया पालन करते हुए नियमानुसार उर्वरकों का व्यवसाय संचालित करें। अन्यथा निरीक्षण दल द्वारा पायी गई किसी भी प्रकार की अनियमितता पर संबंधित के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए संबंधित विक्रेता स्वयं जबावदार होगा। इसीप्रकार जिले के कृषको से भी अपील की गई है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार ही उर्वरक क्रय करें।

           वर्तमान में जिले में यूरिया डबललांक केन्द्रो/सेवा सहकारी समितियों में प्रर्याप्त उपलब्ध है जिसे कृषक आवश्यकतानुसार निर्धारित विक्रय दर पर क्रय करें। यदि सहकारी एवं निजी कोई भी विक्रेता शासन द्वारा निर्धारित विक्रय दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करता है तो कृषक विक्रेता द्वारा प्रदाय सामग्री का बिल, बैग एवं अन्य आवश्यक प्रमाण के साथ जिला कार्यालय में शिकायत कर सकते है। जिसकी जांच करायी जाकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा। शासन द्वारा कृषको के लिये प्रति बोरी उर्वरको - यूरिया 266.50 रूपये, डी.ए.पी. 1150.01 रूपये, एन.पी.के. 1125 रूपये एवं पोटास 848.75 रूपये विक्रय दर निर्धारित किया गया है।

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