उपचुनाव: मांधाता क्षेत्र में है कुल 196306 मतदाता, 293 केन्द्रों पर होगा मतदान

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उपचुनाव: मांधाता क्षेत्र में है कुल 196306 मतदाता, 293 केन्द्रों पर होगा मतदान



उपचुनाव: मांधाता क्षेत्र में है कुल 196306 मतदाता,  293 केन्द्रों पर होगा मतदान


 खंडवा।
 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गत दिनों जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाषन किया जा चुका है। आज की स्थिति में मांधाता क्षेत्र में कुल 196306 मतदाता दर्ज है, जिनमें से 101774 पुरूष, 94529 महिला मतदाता तथा 3 अन्य मतदाता है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र का ई पी रेशो 56.17 है, जबकि जेण्डर रेशों 928 है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही  मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने व विलोपन करने का कार्य नाम निर्देशन की अंतिम तिथि अर्थात 16 अक्टूबर से 10 दिवस पूर्व अर्थात 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मांधाता विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में इस अवधि में जुड़वा सकता है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कुल 263 मतदान केन्द्र है। कोविड-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 30 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए है। इस तरह कुल 293 केन्द्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 
 इस दौरान बताया कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र में 73 क्रिटिकल मतदान केन्द्र है। कुल 53 मतदान केन्द्र व्यय संवेदनशील मतदान केन्द्र है। कुल 26 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुल 2 मतदान केन्द्र ऑल वूमेन मतदान केन्द्र है। आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में सभी सशस्त्र लायसेंस निलंबित किए जा रहे है तथा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए है। उप निर्वाचन के लिए ईव्हीएम मशीन की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए 779 बैलेट यूनिट, 774 कन्ट्रोल यूनिट व 799 वीवीपैट मशीन उपलब्ध है। स्ट्रांग रूम एवं मतगणना के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का चयन कर लिया गया है। उप निर्वाचन के लिए जिले में 12 फ्लाईंग स्कवाइड दल, 30 स्थैतिक निगरानी दल, 1 वीडियो अवलोकन दल, 3 वीडियो निगरानी दल व व्यय अनुवीक्षण दल बनाए गए है। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान कोविड-19 के प्रावधानों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, साबुन व पानी से हाथ धोने तथा सेनेटाइजर व थर्मल गन की व्यवस्था की जा रही है। ईव्हीएम के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा मतदाताओं के लिए पृथक से मास्क व हेण्ड ग्लब्स की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा मतदान दल में लगे अधिकारी कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड की व्यवस्था तथा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मतदान करने के लिए पीपीई किट की व्यवस्था भी की जायेगी। आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता तथा होम क्वारेंटिन मतदाता डाक मतपत्र का उपयोग भी कर सकेंगे।

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