मत्स्योद्योग विभाग की योजना का लाभ लेने हेतु कर सकते हैं आवेदन, जानिए नियम और अंतिम तिथि

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मत्स्योद्योग विभाग की योजना का लाभ लेने हेतु कर सकते हैं आवेदन, जानिए नियम और अंतिम तिथि



मत्स्योद्योग विभाग की योजना का लाभ लेने हेतु कर सकते हैं आवेदन, जानिए नियम और अंतिम तिथि


सीधी।

    सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने जानकारी देकर बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा संचालित मत्स्य पालन प्रसार मछुआ सहकारिता योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के तालाबों के पट्टेधारियों को वर्ष में मत्स्य पालन करने पर व्यय के आधार पर आर्थिक सहायता/अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। 

  उन्होने बताया कि इच्छुक हितग्राही कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग में सम्पर्क कर निर्धारित आवेदन पत्र सम्पूर्ण अभिलेखों सहित दिनांक 30.9.2020 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

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