यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर पथरौला विक्रेता के ऊपर एफ.आई.आर.दर्ज

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यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर पथरौला विक्रेता के ऊपर एफ.आई.आर.दर्ज




यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर पथरौला  विक्रेता के ऊपर एफ.आई.आर.दर्ज 
 


   म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले  में यूरिया के टाप 20 वायर एवं विक्रेता संस्थानों के निरीक्षण व सत्यापन कराये जाने पर दिनांक 21.08.2020 को निरीक्षण दल विकासखण्ड मझौली द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स शिवेन्द्र कुमार मिश्रा पथरौला विकासखण्ड मझौली के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण व अभिलेखां का सत्यापन करने पर पाया गया कि विक्रेता शिवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा प्रतिभा गुप्ता पति कमलनयन गुप्ता एवं रामखेलावन पिता मोतीलाल गुप्ता ग्राम पो. पथरौला तहसील मझौली के नाम पर 200-200 बोरी यूरिया का वितरण बताकर अवैध व्यापार /कालाबजारी किया गया। जिस पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त कृत्य के लिये विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये जाने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड मझौली द्वारा दिनांक 29.08.2020 को पुलिस चौकी पथरौला थाना मझज्ञैली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मेसर्स शिवेन्द्र कुमार मिश्रा पथरौला मझौली के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है।

           उप संचालक कृषि राजेश सिंह चौहान  द्वारा जिले के समस्त सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर समस्त आवश्यक अभिलेखो का नियमानुसार संधारण अद्यतन रखे तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित सभी प्रावधानों पूर्णतया पालन करते हुए पी.ओ.एस. मशीन से ही नियमानुसार उर्वरकों का व्यवसाय संचालित करें। अन्यथा निरीक्षण दल द्वारा पायी गई किसी भी प्रकार की अनियमितता पर संबंधित के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए संबंधित विक्रेता स्वयं जबावदार होगा। इसीप्रकार जिले के कृषको से भी अपील की गई है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार ही निर्धारित विक्रय दर पर उर्वरक क्रय करें। तथा क्रय की गई सामग्री की पक्की रसीद/बिल/कैशमेमो आदि आवश्यक प्रमाणित अभिलेख अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

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