सीधी: इन जगहों पर धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित उल्लंघन पर इतने रुपये का लगेगा जुर्माना

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सीधी: इन जगहों पर धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित उल्लंघन पर इतने रुपये का लगेगा जुर्माना




सीधी: इन जगहों पर धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित उल्लंघन पर इतने रुपये का लगेगा जुर्माना


           कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर सिंगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एंव वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम (COTPA) के प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन एवं अधिनियम के अनुपालन के लिये मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 28.03.2011 द्वारा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता मे जिला एवं ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। 

  जारी आदेशनुसार जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी/जिलाध्यक्ष होगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव होगे। समिति के सदस्य पुलिस अधीक्षक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, स्वास्थ्य/तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्राचार्य संजय गांधी महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय सीधी एवं अध्यक्ष  द्वारा नामित व्यक्ति प्रभारी जन अभियान परिषद होंगे। 
 
  इसी प्रकार जिला स्तरीय जांच दल के समन्वयक जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण-स्वास्थ्य विभाग होंगें। जांच दल में पुलिस उपनिरीक्षण या निरीक्षक, खाद्य एवं औषधी निरीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत एवं सहायक संचालक शिक्षा जांच दल के सदस्य होंगे।

  इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय निगरानी दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निगरानी दल के अध्यक्ष होंगे। निगरानी दल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी निगरानी दल के सदस्य होंगें।

  गठित जिला एवं ब्लाक स्तरीय टीम  सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगी। धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, छविगृह, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढ़ावा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 2 सौ रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

  धारा-5 अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णतः रोक है, जिनमें आकर्षित करने वाली योजनाएं, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्राण्ड के नाम पर किसी दूसरे उत्पाद को बेचना आदि शामिल है। (किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद-सिगरेट, बीडी, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि लगाना निषेध है।) यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो धारा 22 के तहत अर्थदण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। 

  धारा 8 (6 अ एवं 6 ब) धारा 6 के अनुसार 18 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति द्वारा अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। धारा 6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 6 का कड़ाई से पालन कर इस दायरे में आने वाली सभी दुकाने/गोमतियों/स्थायी-अस्थायी तम्बाकू बिक्री केन्द्रों का हटाना सुनिश्चित करें एवं समय-समय पर बैठकों के दौरान समीक्षा करें। उल्लंघन करने वाले लोगों पर 2 सौ रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा -7 तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होना आवश्यक है। कोई भी तम्बाकू उत्पाद तब तक नहीं बेचा जा सकता, जब तक कि उस पैकेज निर्धारित चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित न हो। यह स्वास्थ्य चेतावनी पैकेट के सामने के मुख्य क्षेत्र के न्यूनतम 85 प्रतिशत हिस्से पर होनी चाहिये एवं पैकेट के ऊपरी किनारे के समांनातर होनी चाहिये। तम्बाकू उत्पादों के लिये भ्रामक भाषा जैसे हल्का, माध्यम अति हल्का अथवा वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। धारा 7 के उल्लंघन पर (धारा 20 तहत) जुर्माने एवं कारावास का प्रावधान है।  तम्बाकू उत्पाद थोक एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की धारा 7 का पूर्ण परिपालन करें एवं उल्लंघन करने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जावे।

  उपरोक्त गठित जिला एवं ब्लाक स्तरीय टीम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी । गठित टीम को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सिगरेट एवं तम्बाकू का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर 2 सौ रुपये अर्थदण्ड की कार्यवाही की जानी है। अर्थदण्ड की कार्यवाही करने हेतु रसीद बुक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करे। अर्थदण्ड की राशि एवं रिपोर्ट संकलित कर प्रतिमाह अनुभव स्वरुप, जिला लेखा प्रबंधक एन एच एम सीधी मोबाइल नम्बर 9977091770 के पास जमा करें जिससे राशि बैंक में जमा कर एन एच एम कार्यालय भोपाल को जानकारी दी जा सके।

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