सीधी: जानबूझकर धोकाधड़ी करने वाले भदौरा आदिवासी छात्रावास अधीक्षक निलंबित

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सीधी: जानबूझकर धोकाधड़ी करने वाले भदौरा आदिवासी छात्रावास अधीक्षक निलंबित




जानबूझकर धोकाधड़ी करने वाले भदौरा आदिवासी छात्रावास अधीक्षक निलंबित



सीधी/ मड़वास
प्रभारी अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास भदौरा विकासखंड कुसमी के विरुद्ध छात्रावास संचालन में अनियमितता, शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति की  स्वीकृत राशि से अधिक की राशि का आहरण करना, विद्यालय में ना पढ़ने वाले छात्रों के नाम से भी छात्रवृत्ति की राशि का आहरण करने, छात्रों की विद्यालयीन उपस्थित पंजी में उपस्थित ना होने पर भी पूर्ण उपस्थित दर्शाते हुए राशि का आहरण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच विभाग द्वारा  समिति गठन कर कराई गई।
जांच प्रतिवेदन में गिरिराज शरण जयसवाल प्राथमिक शिक्षक  प्रभारी अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास भदौरा द्वारा विद्यालय में प्रवेश ना होने के बावजूद भी छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति आहरित करने एक ही नाम से छात्रों को नवीन एवं नवीनीकरण की प्रवेश सूची में  दर्शाए जाने शासन द्वारा स्वीकृत दर की 10 माह की अधिकतम छात्रवृत्ति राशि से अधिक की राशि का आहरण किए जाने संस्था में छात्रों की वार्षिक उपस्थित 50% से कम होने पर भी जानबूझ कर धोखाधड़ी करते हुए राशि आहरित करने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने से गिरिराज शरण जयसवाल प्राथमिक शिक्षक प्रभारी अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास भदौरा का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)1.3(2)1 के विपरीत होने तथा धोखाधड़ी एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित  कर दिया गया है। निलंबन अवधि में गिरिराज शरण जायसवाल का मुख्यालय आदिवासी बालक आश्रम हनुमानगढ़ विकासखंड रामपुर नैकिन जिला सीधी नियत किया गया है। ये निलंबन की कार्यवाही जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा की गई है।

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