नाबालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

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नाबालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में



नाबालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में



घटना दिनांक 29/02/2020 की हैं, शाम करीब 6ः30 बजे की हैं। फरियादियां जिसकी उम्र 15 वर्ष हैं, थाना हनुमानताल में इस आषय कि रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम करीब 6ः30 बजे डेरी मिल्क खरीदने जा रही थी, तभी आरोपी सतीश कुछ दूरी पर किराना स्टोर्स पर बैठा था, जैसे ही उसने फरियादियां को देखा तो उसने उसे फोन करना शुरू कर दिया कि यहां आओ। जब फरियादियां उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी सतीश उसके पास आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती घुमाया, जिससे वह नाखुन से घायल हो गई, आरोपी ने छेड़छाड़ कर फरियादियां का टाॅप भी खींच दिया और कहा कि वह उसके साथ बुरा काम करेगा, और यह कहकर उसे नीचे धकेल दिया। तब फरियादियां ने जोर से चिल्लाया तो वहाँ उपस्थित उसके दोस्त ने आवाज सुनकर बचाने के लिए आए , और उसे बचाने की कोशिश की आरोपी व फरियादियां के दोस्त के बीच हाथापाई हुई तथा आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। फरियादियां अपने घर आकर घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, व घटना की रिपोर्ट थाना हनुमानताल में आकर रिपोर्ट लेखबध्द कराई, जिस पर से थाना हनुमानताल ने अपराध क्र. 139/2020 धारा 354,354ए,323,506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी सतीश को  गिरफ्तार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख  वसीम के निर्देशन में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े ने जमानत का विरोध कर बताया कि वर्तमान समय में महिला से संबंधित अपराध बढते जा रहे हैं, यदि ऐसे में  अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा , तथा इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना और बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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