सुप्रीम कोर्ट ने रैलियों पर से रोक हटाई, हाई कोर्ट की तत्परता की सराहना भी हुई

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सुप्रीम कोर्ट ने रैलियों पर से रोक हटाई, हाई कोर्ट की तत्परता की सराहना भी हुई



सुप्रीम कोर्ट ने रैलियों पर से रोक हटाई, हाई कोर्ट की तत्परता की सराहना भी हुई



 नईदिल्ली/भोपाल. ।
उपचुनाव से 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा 21 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में जुट रही भीड़ और टूटते कोरोना प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेते हुए राजनीतिक दलों को फिजिकल चुनावी रैलियां, सभाएं करने पर रोक लगा दी थी।

साथ ही कहा था कि इन कार्यक्रमों के लिए आयोजनकर्ता कलेक्टर से लिखित अनुमति लें। कलेक्टर को भी इसके लिए आयोग से अनुमति लेनी होगी। नेता वर्चुअल रैली करें। जस्टिस एएस खानविलकर की बेंच ने चुनाव आयोग, भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया।

वहीं कोरोना के मद्देनजर अब जरूरी कदम उठाने का फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब 9 जिलों अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर व विदिशा में नेता फिर से चुनावी रैली कर सकेंगे।

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