सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने पर तक सजा एवं जुर्माना

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सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने पर तक सजा एवं जुर्माना



सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने पर तक सजा एवं जुर्माना

सीधी।
दिनांक 31/05/2020 को रात्रि 11 बजे फरियादी नीरज कुमार द्विवेदी ग्राम गिरौली थाना मझौली अपने घर पर था तभी एक ट्रक क्र. एमपी 19 एचए 2869 का चालक बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और फरियादी के  निर्माणधीन मकान को गिरा दिया एवं मझौली की और भाग गया जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्रमांक 309/20 धारा 279 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कराया विवेचना उपरांत अभियुक्‍त विष्‍णु डोहर पिता भिम्‍मा डोहर उम्र 37 वर्ष निवासी पोडी को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय जेएमएफसी मझौली सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री घनश्‍याम प्रजापति ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय जेएमएफसी मझौली सीधी द्वारा आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 10,000/ रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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