सीधी:बड़ी कार्यवाही:खाद्य पदार्थ के अवमानक पाए जाने 50 हजार रुपए का जुर्माना

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सीधी:बड़ी कार्यवाही:खाद्य पदार्थ के अवमानक पाए जाने 50 हजार रुपए का जुर्माना

सीधी:बड़ी कार्यवाही:खाद्य पदार्थ के अवमानक पाए जाने 50 हजार रुपए का जुर्माना 


सीधी।
  अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली पंचोली द्वारा नीलम होटल मोहन भोग पुराना बस स्टैंड सीधी पर अवमानक मावा के भण्डारण एवं विक्रय के लिए 50 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। 

  अपर कलेक्टर ने बताया कि 03 मार्च 2021 को संयुक्त दल द्वारा नीलम होटल मोहन भोग पुराना बस स्टैंड सीधी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में मावा का भंडार पाया गया था, जिसका सैम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। जांच में उक्त नमूनों के अवमानक पाए जाने पर संस्थान पर 50 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित कर वसूली भी कर ली गयी है। उक्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।

  उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिले में कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में अवमानक खाद्य पदार्थों के बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिष्ठानों की जांच कर खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेकर उनके अवमानक पाए जाने पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रखी जायेगी तथा अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करते पाए जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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