अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं तो करना होगा इन नियमों का पालन,उल्लंघन करने पर 1000 का लगेगा जुर्माना

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं तो करना होगा इन नियमों का पालन,उल्लंघन करने पर 1000 का लगेगा जुर्माना



अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं तो करना होगा इन नियमों का पालन,उल्लंघन करने पर 1000 का लगेगा जुर्माना

मुंबई।

कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दोबारा गंभीर हो चुका है महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं कुछ जगहों पर रविवार को लॉक डाउन लगा दिया गया है, महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है उन्होंने कहा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं अब अंतिम निर्णय लॉक डाउन ही है। पुणे में तो 12 घंटे का नाईट कर्फ्यू भी लगाया गया है. बढ़ते मामलों के बीच हर जगह नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है. मुंबई एयरपोर्ट ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए 1000 रुपए का फाइन शुरू किया है. अगर कोई पैसेंजर कोविड गाइडलाइन्स को पालन नहीं करता है तो स्पॉट फाइन के रूप में 1000 रुपए वसूले जाएंगे. हालंकि इस नियम को 1 अप्रैल से ही लागू किया गया है।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने इसको लेकर पिछले सप्ताह एयरपोर्ट्स प्रशासन से कहा था कि वे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड संबंधी नियमों को लागू करने के लिए बेहतर प्रबंधन करे।


इसे सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना नहीं हो. शनिवार को DGCA के निर्देशों के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) ने इस फाइन की घोषणा की है. अगर कोई पैसेंजर कोविड संबंधी नियमों का पालना नहीं करता है तो उससे तुरंत 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इसलिए एयरपोर्ट पर हर हाल में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना अनिवार्य है.

उलंघन करने पर प्लेन से उतारे जाएंगे:-

मार्च के महीने में भी DGCA ने कोविड गाइडलाइन जारी किया था. उसमें DGCA का कहना था कि अगर विमान के अंदर अगर कोई यात्री ठीक से मास्क नहीं पहनता है या फिर COVID -19 को लेकर जारी जरूरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है तो यात्री डी-बोर्ड हो जाएंगे. उस आदेश में साफ कहा गया है कि एयपोर्ट में घुसने और निकलने तक मास्क जरूर पहनना है. साथ ही, मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए. इसकी चेकिंग के लिए पहले से तैनात CISF और अन्य पुलिस कर्मी करेंगे. अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को 'अनरुली पैसेंजर' माना जाएगा.

हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क जरूरी

उससे पहले के एक आदेश में DGCA ने कहा था कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाल दिया जाएगा. इसका मतलब ऐसे समझिए कि यह एक तरह की ब्लैक लिस्ट प्रणाली है. ऐसे यात्री जो जानबूझकर कर उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आगे की किसी भी एयर लाइंस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. DGCA की तरफ से यह एक्शन दिल्ली हाईकोर्ट के 8 मार्च 2021 के ऑर्डर के बाद आया था.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ