सीधी जिले में स्थित नदियों की समस्त रेत खदाने पूर्णतः प्रतिबंधित

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सीधी जिले में स्थित नदियों की समस्त रेत खदाने पूर्णतः प्रतिबंधित



सीधी जिले में स्थित नदियों की समस्त रेत खदाने पूर्णतः प्रतिबंधित



एक अक्टूबर तक रेत उत्खनन कार्य रहेगा प्रतिबंधित
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सीधी।
   कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर जिले में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि दिनांक 30.06.2021 की मध्य रात्रि के पश्चात से दिनांक 01.10.2021 तक जिले में स्थित नदियों की समस्त रेत खदानों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यदि उक्त तिथि के पूर्व मानसून सक्रिय हो जाता है अथवा अंतिम तिथि के पश्चात भी मानसून सक्रिय रहता है तो तदानुसार पृथक से आदेश जारी किये जा सकेंगे।

   उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 जारी की गई है जिसके अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2016 के अनुसार म.प्र. में वर्षा ऋतु के लिये मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

  राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण द्वारा परिपत्र दिनांक 14.06.2019 जारी कर जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नदियों से रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून की अवधि पुर्ननिर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.05.2020 के अंतिम पैरा अनुसार कलेक्टर द्वारा मानसून आधारित खदान बंद करने की तिथि घोषित करने का लेख किया गया है।

  उक्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा 30 जून 2021 की मध्यरात्रि से जिले में स्थित नदियों की समस्त रेत खदानों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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