सीधी:नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी:नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



सीधी:नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 302/19 म.प्र. शासन विरूद्ध अर्जुन सिंगरौल उर्फ छोटा तनय सदल सिंगरौल उम्र-29 वर्ष निवासी ग्राम नकैला थाना बरौघा जिला सतना के प्रकरण में विचारण उपरांत दिनांक 30.07.2021 को नाबालिग के साथ बलात्काार करने के संबंध में अभियुक्त  को धारा 376(1) भादवि में 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदंड तथा धारा ¾(1) पॉक्सोा एक्टा के अंतर्गत 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।  
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि पीडि़ता की मां द्वारा दिनांक 18.04.19 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी लड़की कल रात से घर पर नहीं है, शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। दौरान विवेचना मामले की पीडि़ता गुमशुदा को दिनांक 20.04.19 को दस्तयाब किया जाकर उसके धारा 161 जा.फौ. के कथन लिए गए जिसमें पीडि़ता ने बताया कि आरोपी छोटा उर्फ अर्जुन सिंगरौल उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। इसके उपरांत पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा धारा अंतर्गत 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं भा.द.वि. की धारा 363, 366, 376(1) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्या्यालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 21/19 में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा विचारण के दौरान शसक्त पैरवी करते हुए कुल 11 साक्षीगण के साक्ष्य कराये गये। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. श्री शिरीष मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। विचारण पश्चा्त् अभियुक्त अर्जुन सिंगरौल उर्फ छोटा तनय सदल सिंगरौल को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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