सीधी: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल

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सीधी: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल



सीधी: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल


सीधी।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी ने बलात्कार के आरोपी रामअनुज कोल उर्फ मनोज कोल पिता श्या्मलाल कोल उम्र-18 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा थाना कोतवाली जिला सीधी का जमानत आवेदन निरस्त  कर जेल भेजा। 

मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा द्वारा घटना का संक्षिप्त विवरण बताया गया कि फरियादी जो कि पीडि़ता का पिता है, ने थाना में आकर रिपोर्ट कराई कि दिनांक 02.10.2020 को शाम 5:00 बजे उसकी पीडि़ता बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई जो अभी तक घर वापस नहीं आई है। आसपास रिश्तेदारों में पता तलाश किया पर कोई पता नहीं चला। मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। कथन उपरांत पाया गया कि आरोपी रामअनुज कोल, फरियादी की लड़की को बहला-फुसला कर ले गया है और पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम (बलात्संग) किया, जिसके कारण पीडि़ता 05 माह की गर्भवती है।   
फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली जिला सीधी में अपराध क्रमांक 675/20 धारा अंतर्गत 363, 366-A, 376(2)(n), 376(3) भा.द.वि. एवं 5J(ii)/6 पॉक्सो एक्ट  के अंतर्गत दर्ज कर मामला संज्ञान में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुृत किया गया। जहां विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 53/20 में शासन की ओर से पैरवी कर रही जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि घटना के तथ्य एवं परिस्थिति के दृष्टिगत अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है तथा परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

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