‘‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना" अंतर्गत सामग्री परिवहन हेतु हितग्राहियों का किया जाएगा चयन, आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर

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‘‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना" अंतर्गत सामग्री परिवहन हेतु हितग्राहियों का किया जाएगा चयन, आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर

‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना" अंतर्गत सामग्री परिवहन हेतु हितग्राहियों का किया जाएगा चयन, आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर



सीधी।
          जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि जिले में कुसमी आदिवासी विकासखण्ड के 05 सेक्टरों में पात्र परिवारों को ग्राम में राशन सामग्री का वितरण करने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’’  अंतर्गत सामग्री परिवहन हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाना है। आवेदक हितग्राही आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करेगें एवं हितग्राहियों का चयन हेतु उनकी योग्यता शासन आदेश की कण्डिका 5.1 अनुसार निर्धारित है। उन्होने बताया कि विकासखण्ड कुसमी में 5 क्लस्टर बनाये गये हैं जिनमें भुईमाड, लुरघुटी, टमसार, दुबरीकला एवं कुसमी सम्मिलित है। 

हितग्राही के चयन हेतु योग्यता
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आवेदक सामग्री वितरण हेतु निर्धारित सेक्टर के ग्राम का निवासी हो, उसकी उम्र 21 से 45 वर्ष हो। अनुसूचित जनजाति का हो। शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास। लाईट मोटर व्हीकल संचालन हेतु वैध लायसेंस धारक हो। बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखता हो। शासकीय सेवक, पेंशनरध्आयकर दाता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि न हो।

आवश्यक दस्तावेज
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आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, लाईट मोटर व्हीकल लायसेंस, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, निवास का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक, पेशनर/आयकर दाता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि न होने का स्व-घोषणा पत्र एवं न्यूनतम अंश राशि 25 हजार रूपये के जमा कराने की सहमति पत्र होना आवश्यक है।

           उन्होने बताया कि राशन सामग्री के परिवहन हेतु कस्टमाईज वाहन अनुबंधित किया जायेगा। वाहन निर्माता द्वारा वाहन सामग्री तौलने हेतु इलेक्ट्रानिक तौलकांटा (50 किलोग्राम तौल क्षमता) पब्लिक सिस्टम (माइक एवं स्पीकर इत्यादि) विक्रेता को बैठने की व्यवस्था, पी.ओ.एस. मशीन रखने, लाईट, पंखा तथा वर्षा/धूप से सामग्री के बचाव की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मासिक किराया का आकलन एक टन तक क्षमता के वाहन की औसत कीमत 6.50 लाख तथा एक टन से लगभग दो टन तक क्षमता के वाहन की औसत की कीमत 10.80 लाख के आधार पर की गई है। मासिक किराया का एक टन तक 9 लाख से कम (औसत 6.50) तक 24 हजार रूपये मात्र प्रदाय किया जावेगा। एक टन से लगभग दो टन तक क्षमता का वाहन 9 लाख से अधिक (10.80 लाख) मासिक किराया 31 हजार रूपये मात्र प्रदाय किया जावेगा। मासिक किराया के अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी। हितग्राही द्वारा अंश राशि न्यूनतम 25 हजार रूपये हितग्राही इसके अधिक अंशराशि भी जमा कर सकता है। ताकि उसकी मासिक किश्त कम हो सके। शेष राशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण अदायगी हितग्राही को मिलने वाले मासिक किराए से की जाएगी। 

                  हितग्राहियों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 7.40 प्रतिशत ब्याज दर से 7 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन क्रय करने हेतु अभ्यार्थी को आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने एवं डिफाल्टर न होने का घोषणा-पत्र) सहित संबंधित बैंक में ऋण हेतु आवेदन करना होगा।

                    पात्रता संबंधी अन्य शर्ते/नियम/अन्य जानकारी हेतु सेक्टर में सम्मिलित ग्रामों की सूची का अवलोकन जिसकी सीधी जिले की वेबसाइट sidhi.nic.in जिला खाद्य कार्यालय सीधी के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी/जनपद पंचायत कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) सीधी कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

                    पात्र हितग्राही दिनांक 02.11.2021 तक अपने आवेदन जिला आपूर्ति अधिकारी कलेक्ट्रट खाद्य शाखा जिला सीधी में प्रस्तुत करेंगें। जिसके परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों का चयन गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

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