सीधी:मारपीट के मामले में सजा एवं जुर्माना

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सीधी:मारपीट के मामले में सजा एवं जुर्माना

सीधी:मारपीट के मामले में सजा एवं जुर्माना



सीधी।
फरियादिया विमला पटेल ने रामपुर थाने में रिपोर्ट किया कि वह दिनांक 03.10.13 को दोपहर 2:00 बजे अपने घर के पास हैंडपंप में पानी भरने गई थी तो अभियुक्तगण निर्मला तिवारी पत्नी  बिटेश्वर तिवारी उम्र-45 वर्ष, आशीष तिवारी पिता बिटेश्वर तिवारी उम्र-27 वर्ष दोनों निवासी घटोखर जिला सीधी ने अपने धुले कपड़े में फरियादी द्वारा पानी भरते समय पानी गिर जाने के विवाद में गंदी-गंदी गालियां देकर लाठी से मारपीट की एवं सिर में लाठी मारकर बोले कि दोबारा परी भरने आई तो जान से खत्म कर देगे, जिस पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अपराध क्र. 387/13 धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ रामपुर नैकिन श्री विक्रम दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी आशीष तिवारी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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