सीधी:मारपीट के आरोपियों को 06-06 महीने की सजा एवं जुर्माना

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सीधी:मारपीट के आरोपियों को 06-06 महीने की सजा एवं जुर्माना

सीधी:मारपीट के आरोपियों को 06-06 महीने की सजा एवं जुर्माना



न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने अभियुक्तगण तेजभान सिंह पिता कैलाश सिंह उम्र-65 वर्ष एवं प्रमोद सिंह पिता तेजभान सिंह उम्र-40 वर्ष दोनों निवासी ग्राम गिजवार चौकी पथरौला को धारा 325 के अपराध में 06-06 माह की सजा एवं 1000-1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 23.07.2014 को समय दिन 05:30 बजे जब फरियादी आशीष कुमार सिंह अपने मामा के घर गिजवार घूमने आया था, तो दोनों आरोपीगण ने उसके साथ लाठी से मारपीट किए थे एवं अश्लीेल गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दिए थे। मारपीट से फरियादी के दाहिने पैर व बाएं कंधे की हड्डी टूट गई, जिसकी रिपोर्ट उसने चौकी पथरौला पथरौला के अपराध 494/14 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 325 भादवि के अंतर्गत लेखबद्ध कराई। जहां अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्या्यालय में प्रस्तु्त किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 440/14 में शासन की ओर से पैरवी कर एडीपीओ श्री घनश्या‍म प्रजा‍पति ने कर दोषसिद्ध कराया।

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