सीधी: प्रत्येक हितग्राही को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, एसएमएस के माध्यम से होगी जानकारी

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सीधी: प्रत्येक हितग्राही को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, एसएमएस के माध्यम से होगी जानकारी



सीधी: प्रत्येक हितग्राही को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, एसएमएस के माध्यम से होगी जानकारी


कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि हितग्राहियों को प्रत्येक माह उनकी पात्रतानुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पीओएस मशीन से जनरेट होने वाली पावती भी उपभोक्ताओं को प्रदान की जाए। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न प्रदाय करने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर श्री खान द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें। हितग्राहियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर तथा रैंडम आधार पर भी उचित मूल्य दुकानों की कड़ाई से जांच सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री खान ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाईन में खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों की जांच पूरी गंभीरता से करें तथा अभियान चलाकर शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि यह एक आम शिकायत है कि पीडीएस विक्रेता उतना खाद्यान्न नहीं देते जितना कि पीओएस मशीन में वितरण दर्शाते हैं। उपभोक्ता को यह जानकारी होना चाहिये कि पीओएस पर अंगूठा लगाने से उसके नाम से कितना खाद्यान्न इश्यू हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि यह जानकारी दो प्रकार से मिलने की व्यवस्था है- पहला पीओएस से जेनरेट होने वाली पावती से (यह प्रति पीडीएस विक्रेता को उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से देनी चाहिये) तथा दूसरा रजिस्टर्ड नम्बर पर प्राप्त होने वाले एसएमएस से भी जानकारी प्राप्त होती है।

 कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नम्बर, पीओएस मशीन पर रजिस्टर्ड कराने के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है । खाद्यान्न लेने के लिये मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद ग्राहक को एक एसएमएस आता है जिसमें उनको प्रदाय किए गए खाद्यान्न की जानकारी होती है। यदि विक्रेता सामान कम दे रहा है तो हितग्राही शिकायत कर सकता है।

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