सीधी:लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को 06 माह का कारावास एवं अर्थदंड

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी:लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को 06 माह का कारावास एवं अर्थदंड



सीधी:लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को 06 माह का कारावास एवं अर्थदंड

माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी ने आरोपी विमल कुमार त्रिपाठी को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में धारा 338 भादवि के अपराध में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 337 भादवि के अपराध में 03 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 14.01.2013 को टेम्पो  चालक विमल कुमार त्रिपाठी पिता ओमप्रकाश त्रिपाठी टेम्पो में 12 आदमी बैठकर मेला जा रहा था। राम मंदिर सीधी के पास टेम्पो् का चालक विमल कुमार त्रिपाठी तेज रफ्तार से चलाता हुआ लापरवाहीपूर्वक पलटा दिया, जिससे फरियादी रामलखन गुप्ता, निर्मला गुप्ता, ममता गुप्ता, रीतू गुप्ता, साक्षी गुप्ता , प्रीतू गुप्ता, प्या‍रेलाल गुप्ता, आर्यन गुप्ता  को चोट आई। जिनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्र. 43/13 धारा 279, 337 एवं 338 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तु्त किया। जहां शासन की की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी रामराज सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ