सीधी:लापरवाहीपूर्वक वाहल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपो को सजा एवं 3000 रूपए जुर्माना

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सीधी:लापरवाहीपूर्वक वाहल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपो को सजा एवं 3000 रूपए जुर्माना



सीधी:लापरवाहीपूर्वक वाहल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपो को सजा एवं 3000 रूपए जुर्माना

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न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी गरूण ताम्रकार पिता श्रीनिवास ताम्रकार उम्र- 25 वर्ष निवासी धोड़बड़ा चौकी मड़वास थाना मझौली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 14.11.22 को समय सुबह 11:30 बजे आरोपी ने टेक्ट्रर क्र. एम पी 53 ए ए 8620 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर स्थान ग्राम नदहा श्यांमलाल साहू के घर के पास आहत मंजु नामदेव एवं प्रदीप नामदेव को टक्कर मारकर उपहति कारित किया, जिसकी रिपोर्ट आहत ने चौकी मड़वास के अपराध क्र. 367/21 पर लेखबद्ध कराई, जहां विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 675/21 पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया।

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