सीधी पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही:अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब जप्त कर 02 आरोपियों के विरुद्ध किया मामला पंजीबद्ध

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सीधी पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही:अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब जप्त कर 02 आरोपियों के विरुद्ध किया मामला पंजीबद्ध



सीधी पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही:अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब जप्त कर 02 आरोपियों के विरुद्ध किया मामला पंजीबद्ध



       वहीं लगभग तीन माह पूर्व लापता हुई किशोरी को उत्तर प्रदेश से ढूंढकर किया परिजनों हवाले

*सीधी ।* 
          वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले एवं उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले आरोपी अमित सिंह चौहान पिता दान बहादुर सिंह चौहान निवासी हड़बडो तथा राहुल सिंह चौहान पिता पुष्पराज सिंह चौहान निवासी गाड़ा बबन सिंह के विरुद्ध आबकारी ऐक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए 72 हजार रुपए कीमती  216 लीटर अवैध शराब एवम परिवहन में प्रयुक्त वाहन जप्त किया गया है। 
         साथ ही एक अन्य मामले में लगभग तीन माह पूर्व लापता हुई किशोरी को उत्तर प्रदेश से ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

*मामला विवरण
       थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी द्वारा उप निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम का गठन कर सूचना की तस्दीक एवम कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। कोतवाली पुलिस की विशेष  टीम  रवाना हुई एवम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पुरानी सीधी सब्जी मंडी के सामने जैसे ही पहुंची तो सामने से संदिग्ध सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार आती दिखी, जिसे घेराबंदी कर रुकवाया गया एवम तलाशी लेने पर कार में 24 पेटी अवैध देशी प्लेन शराब प्राप्त हुई जिसे जप्त कर वाहन चला रहे व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम अमित सिंह चौहान पिता दनबहादुर सिंह चौहान 24 वर्ष एवम कार में बैठने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राहुल सिंह चौहान पिता पुष्पराज सिंह चौहान 28 वर्ष निवासी गाड़ा बबन सिंह बताया । तत्पश्चात अवैध शराब एवम कार को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए थाना लाया गया। आरोपियों का यह कृत्य आबकारी ऐक्ट की धारा 34(2) के तहत दंडनीय होने से मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
        उपरोक्त समस्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली मनोज सोनी, उप निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक बृजेंद्र सिंह, बीरभान, प्रधान आरक्षक राजकुमार मिश्रा , आर शिवेंद्र मिश्रा, रोहित पटेल , चालक आर0 संजय कुशवाहा एवम महिला आर0 सुनीता पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

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