सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा एवं जुर्माना

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सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा एवं जुर्माना



सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा एवं जुर्माना 

आरोपी प्रेमलाल जायसवाल पिता भैयालाल उम्र-52 वर्ष निवासी बुढ़गौना अपने निवास में अवैध रूप से शराब विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पिपरांव चौकी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर आरोपी से शराब विक्रय के संबंध में वैध कागजात मांगे, आरोपी द्वारा वैध कागजात प्रस्तुत न करने के कारण आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 61/22 धारा 34(क) आब. अधि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यांयिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कु. दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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