अंतर्राष्ट्रीय वन्य-प्राणी तस्कर गिरोह के आरोपियों को कारावास एवं अर्थ-दण्ड

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अंतर्राष्ट्रीय वन्य-प्राणी तस्कर गिरोह के आरोपियों को कारावास एवं अर्थ-दण्ड



अंतर्राष्ट्रीय वन्य-प्राणी तस्कर गिरोह के आरोपियों को कारावास एवं अर्थ-दण्ड


भोपाल।
पश्चिम बंगाल राज्य से वन्य-प्राणी तस्कर गिरोह के गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास सहित 10-10 हजार रुपये के अर्थ-दण्ड का आदेश पारित किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) श्री जे.एस. चौहान ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर और विशेष न्यायालय स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा सुनवाई के बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई। दोनों आरोपी शेखर दास और मोहम्मद सुल्तान पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। इनके द्वारा दुर्लभ विलुप्तप्राय वन्य-प्राणी पेंगोलिन, लाल तिलकधारी कछुआ (रेड क्राउन रूप टर्टल) एवं उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, थाईलैण्ड, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि देशों में तस्करी पिछले एक दशक से की जा रही थी। गिरोह के सदस्य प्रदेश की चम्बल नदी से दुर्लभ विलुप्तप्राय वन्य-प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ को पकड़कर अवैध तरीके से परिवहन कर विदेशों में बेच रहे थे।

वर्ष 2017 में वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें 37 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका और शेष 21 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सागर द्वारा पूर्व में 13 आरोपियों को सजा भी सुनाई जा चुकी है, एक आरोपी फौत हो चुका है।

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